अपने घर में नौ लीटर शराब रख सकते हैं दिल्लीवाले

नई दिल्ली, 03 मार्च  आप अगर देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं और आपकी उम्र 25 साल से
अधिक है तो आप अपने घर घर में नौ लीटर देशी-विदेशी शराब और 18 लीटर बीयर रख सकते हैं।

उच्च
न्यायालय ने एक व्यक्ति के खिलाफ शराब और बीयर के अवैध भंडारण के आरोप में दर्ज मुकदमे को रद्द करते
हुए यह फैसला दिया है।

जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने अपने फैसले में कहा है कि 25 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति नौ लीटर देशी-विदेशी
शराब यानी व्हिस्की, वोदका, जिन, रम और 18 लीटर बीयर यानी वाइन और एल्कोपॉप रख सकता है।

उन्होंने
अवजीत सलूजा के खिलाफ शराब के अवैध भंडार के आरोप में दर्ज मुकदमे को रद्द करते हुए यह फैसला दिया है।

सलूजा के घर से पुलिस ने शराब की 132 बोतल बरामद की थी। इन 132 बोतल में 51.8 लीटर वोदका, व्हिस्की,
रम, जिन और 55.4 लीटर वाइन, बीयर, एल्कोपॉप शामिल था।

इसके बाद बगैर लाइसेंस के इतनी बड़ी मात्रा में
शराब रखने के आरोप में सलूजा के खिलाफ दिल्ली आबकारी अधिनियम 2009 की धारा 33 के तहत मुकदमा दर्ज
किया गया था।

आरोपी सलूजा ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर दर्ज मुकदमा रद्द करने की मांग की
थी।

आरोपी की ओर से अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि जिस घर से शराब बरामद की गई है उसमें छह
लोग रहते हैं, जिनकी उम्र 25 साल से अधिक है।

अधिवक्ता ने याचिका में कहा कि दिल्ली आबकारी नियम 2010
के नियम 20 (ए) के अनुसार घर से बरामद की गई शराब तय सीमा के भीतर है,

लिहाजा मुकदमे को रद्द किया
जाए। उच्च न्यायालय ने आरोपी की दलील और आबकारी नियमों का हवाला देते हुए कहा कि आरोपी के घर से
शराब की 132 बोतलें बरामद की गई थीं जिसमें 51.8 लीटर व्हिस्की और 55.4 लीटर बीयर थी।

न्यायालय ने
कहा कि याचिकाकर्ता के संयुक्त परिवार में छह वयस्क सदस्य है और नियम 20 के अनुसार 25 साल से अधिक
उम्र के व्यक्ति घर पर तय मात्रा में शराब रख सकते हैं।

न्यायालय ने कहा कि ऐसे में दिल्ली आबकारी अधिनियम
2009 के तहत याचिकाकर्ता द्वारा प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं किया है।

न्यायालय ने यह कहते हुए आरोपी के
खिलाफ दर्ज मुकदमे को रद्द कर दिया।

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