अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को 20 साल का कारावास

अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा

ग्रेटर नोएडा, 16 मार्च  जिला न्यायालय ने एक किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को
दोषी ठहराते हुए 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

दोषी पर 23 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी

अदालत ने दोषी पर 23 हजार रुपये का आर्थिक
दंड भी लगाया गया है। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर दोषी को नौ महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना
होगा। केस की सुनवाई एडीजे/स्पेशल पोक्सो-2 न्यायाधीश मनोज कुमार ने की।

अभियोजन अधिकारी जेपी भाटी ने बताया कि वर्ष 2015 में सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले सुनील उर्फ मुन्नू
निवासी फतेहपुर ने एक 14 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर लिया था। आरोपी ने एक दिन किशोरी को अपने कमरे

में रखा था। जहां उसके साथ दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी दी थी। इस मामले में पीड़ित पक्ष ने सूरजपुर
कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया था।

गवाह एवं साक्ष्यों के आधार पर सुनील दोषी

पुलिस ने किशोरी को सकुशल बरामद कर आरोपी सुनील को गिरफ्तार
किया था। इसके बाद पुलिस ने इस केस में चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में दाखिल की थी।

न्यायालय में केस की
सुनवाई के दौरान कुल 11 गवाह पेश हुए।

गवाह एवं साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने सुनील को दोषी मानते हुए
20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को 23 हज़ार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है।

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