आरोपियों की गिरफ्तारी 5 दिन पहले नोटिस देने का अदालत ने पुलिस को दिया आदेश
अदालत ने दहेज प्रताड़ना व छेड़खानी के मामले में एक परिवार के चार सदस्यों की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है। अदालत ने पुलिस को कहा है कि अगर आरोपियों की गिरफ्तारी की जरूरत पड़े तो उन्हें पांच दिन पहले नोटिस दिया जाए।
कड़कड़डूमा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसके अग्रवाल की अदालत ने आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय दिया है। इससे पहले अदालत ने जांच अधिकारी से मुकदमे की स्थिति रिपोर्ट तलब की थी। जांच अधिकारी का कहना था कि मामले में जांच जारी है। आरोपी जांच में सहयोग कर रहे हैं। फिलहाल, उन्हें गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं है। इस पर अदालत ने गाजीपुर थानाध्यक्ष को निर्देश दिया है कि जब भी उन्हें आरोपियों को हिरासत में लेने की आवश्यकता लगे तो वह पांच दिन पहले इस बाबत आरोपियों कों नोटिस जारी कर सूचित करें। इसके बाद ही गिरफ्तारी की जाए।