नई दिल्ली, । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने गोरखपुर में कथित तौर पर पुलिस की ओर से कानपुर के एक कारोबारी मनीष गुप्ता की पीटकर हत्या के मामले में सुनवाई करते हए सीबीआई से अतिरिक्त चार्जशीट दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी।
आज सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अतिरिक्त चार्जशीट दाखिल करने के लिए 15 दिन का समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। 14 मार्च को चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अंबिका सिंह की कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मामले पर सुनवाई करने के लिए इस मामले को सेशंस कोर्ट में भेजने का आदेश दिया था।
इससे पहले 11 मार्च को हुई सुनवाई में कोर्ट ने सीबीआई द्वारा पेश आरोप पत्र पर संज्ञान लिया था। गोरखपुर में जिस होटल में घटना को अंजाम दिया गया था, उस होटल को घटना के बाद से सील कर दिया गया था। इसके चलते चार मार्च को होटल संचालक ने मुख्य महानगर दंडाधिकारी की अदालत में होटल को डिसील करने की याचिका दाखिल की है।
ज्ञातव्य है कि इस मामले में कोर्ट ने आरोपित पुलिसकर्मियों थाना प्रभारी जगत नारायण सिंह, दारोगा अक्षय कुमार मिश्रा, विजय यादव, राहुल दुबे, कमलेश सिंह यादव और प्रशांत कुमार को तिहाड़ शिफ्ट करने का निर्देश दिया था। इसके बाद 26 फरवरी को सभी आरोपित राउज एवेन्यू कोर्ट में वर्चुअल तौर पर पेश हुए थे।