
दिल्ली हाई कोर्ट ने कुतुबमीनार परिसर में मौजूद मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोके जाने के एएसआई के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता की ओर से एक वकील ने हाई कोर्ट से कहा कि काफी समय से वहां नमाज पढ़ी जा रही है।
इसके बावजूद 15 मई को एएसआई ने रोक लगा दी। वकील ने इस याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की लेकिन हाई कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। उल्लेखनीय है कि दिल्ली के साकेत कोर्ट ने कुतुबमीनार परिसर में पूजा की अनुमति देने की मांग करने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत 9 जून को फैसला सुनाएगी।
More Stories
कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है
तुकाराम पर दिए गए विवादित बयान को लेकर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने यू टर्न ले लिया
25 सितंबर को राजस्थान में विधायकों के इस्तीफे का मामला नया मोड़ ले सकता है