कुतुब मीनार में मंदिर होने के दावे पर 24 को सुनवाई
महरौली के कुतुब मीनार परिसर में 27 हिंदू और जैन मंदिर होने का दावा करते हुए इसके जीर्णोद्धार की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर अदालत में मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अब अदालत में 24 मई को सुनवाई होगी। याचिका में दावा किया गया है कि कुतुब मीनार परिसर में कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद का निर्माण वहां स्थित मंदिर की जगह पर किया गया है।
याचिका में कुतुब मीनार परिसर में दोबारा से मंदिर के पुननिर्माण की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि गुलाम वंश की स्थापना करने वाले मोहम्मद गोरी के कमांडर कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्देश पर मंदिरों को क्षतिग्रस्त कर उसी पर मस्जिद का निर्माण कराया गया, जिसका नाम कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद रखा गया। याचिका में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के हवाले से दावा किया गया है कि कुतुब मीनार परिसर में 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ दिया गया और उसी सामग्री का इस्तेमाल कर कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया गया।
याचिका में दावा किया गया कि भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान गणेश, भगवान सूर्य, देवी गौरी, भगवान हनुमान, जैन देवता तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव को कुव्वतुल मस्जिद परिसर, महरौली, दक्षिण-पश्चिम में मंदिर परिसर के भीतर पुनर्स्थापित होने का अधिकार है। अदालत में दाखिल इस याचिका में केंद्र सरकार को ट्रस्ट अधिनियम 1882 के तहत ट्रस्ट बनाने और कुतुब मीनार परिसर स्थित मंदिर परिसर के प्रबंधन और प्रशासन के लिए एक कार्ययोजना तैयार करने का आदेश देने की अपील की गई है।