जगन्नाथपुर की प्रधान को हटाये जाने संबंधी डीएम के आदेश पर रोक
नैनीताल 12 अप्रैल उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उधमसिंह नगर जिले के बाजपुर स्थित जगन्नाथपुर
की ग्राम प्रधान रमनीक शर्मा को पद से हटाये जाने के मामले में जिलाधिकारी के आदेश पर मंगलवार को रोक
लगाते हुए सभी पक्षकारों से तीन सप्ताह में जबाव दाखिल करने को कहा है।
प्रधान रमनीक शर्मा का जाति प्रमाण पत्र गलत होने के आरोप में विगत 25 मार्च को जिलाधिकारी के आदेश पर
उन्हें ग्राम प्रधान पद से हटा दिया गया था। जिसे पीड़िता की ओर से उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी। मामले
की सुनवाई न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में हुई।
मामले के अनुसार वर्ष 2019 में रमनीक शर्मा जगन्नाथपुर की ग्राम प्रधान चुनी गयी थीं लेकिन उनकी प्रतिद्वंद्वी
कु.सरताज जहां ने उनके जाति प्रमाण पत्र पर सवाल उठाते हुए जिला
प्रशासन से उनके चयन को निरस्त करने की
मांग की। जब इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं हुई तो उन्होंने इस मामले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी।
अदालत के आदेश के बाद जिला प्रशासन द्वारा पिछले साल 26 जुलाई 2021 को ग्राम प्रधान रमनीक शर्मा को
नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया
लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं होने पर जिला प्रशासन ने उत्तराखंड पंचायतीराज
अधिनियम, 2016 की धारा 10-क के उल्लंघन के आरोप में रमनीक शर्मा को ग्राम प्रधान पद से पदमुक्त करने के
आदेश निर्गत कर दिए।