पॉक्सो का पहला मामला जिसमें दो दोषियों को सुनाई मौत की सजा
बूंदी, 29 अप्रैल आदिवासी किशोरी से बलात्कार के बाद हत्या और उसके बाद भी फिर से सामूहिक
बलात्कार के 127 दिन पुराने मामले में बूंदी के पॉक्सो न्यायालय संख्या- 2 ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया।
कोर्ट ने अपने फैसले में आरोपी 27 वर्षीय सुल्तान एवं 62 वर्षीय छोटूलाल भील को मृत्य दंड की सजा से दंडित
किया।
यह प्रदेश का पहला मामला होगा जिसमें पॉक्सो न्यायालय ने एक साथ दो आरोपियों को मृत्युदंड से दंडित किया।
इस मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर बताया कि इस केस में सरकार ने विशेष वकील नियुक्त
किया। केस ऑफिसर स्कीम में एक अधिकारी लगाया गया।
इसके फैसले पर पूरे प्रदेश की नजर थी। राज्य सरकार
ने इस मामले में विशेष पीपी के रूप में जयपुर से महावीर सिंह किशनावत को नियुक्त किया था।