डीसी के आदेश पर इंडिया बुल्स सोसाइटी का अवैध मोबाइल टॉवर सील
गुरुग्राम, 11 अप्रैल । सेक्टर-103 स्थित इंडिया बुल्स सेंट्रल पार्क सोसाइटी में लगे अवैध मोबाइल टावर
को सोमवार को सील कर दिया गया।
जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव के आदेश पर नगर निगम की टीम ने
यह कार्रवाई की। निगम अधिकारियों ने कहा कि सोसाइटी के आरडब्ल्यूए की ओर से पेश किए सभी दस्तावेजों का
सत्यापन किया गया था।
सत्यापन रिपोर्ट के बाद जिला उपायुक्त और आयुक्त एमसीजी ने सोसाइटी के अंदर
मोबाइल टॉवर को अवैध घोषित किया। डीसी के आदेश पर सीलिंग की कार्रवाई की गई।
सोसाइटी के लोगों ने शिकायत में आरोप लगाया कि आरडब्ल्यूए प्रधान गजेंद्र सिंह और अनिल सोनी (आरडब्ल्यूए
बोर्ड के सदस्य) बिल्डर के साथ मिलकर परिसर में इंडस टावर लगवाए।
आरडब्ल्यूए ने टावर के साथ हस्ताक्षरित
एलओआई को एक व्यक्तिगत दस्तावेज बताते हुए लोगों से साझा करने से इंकार कर दिया।
टावर को स्थापित
करने के लिए आरडब्ल्यूए प्रधान द्वारा एलओआई पर हस्ताक्षर किए गए थे।
इससे सोसाइटी के प्रभावित निवासियों
ने टावर को बंद करने के लिए 13 मार्च को विरोध किया। इसके बाद जिला उपायुक्त और एमसीजी आयुक्त से इस
मामले में शिकायत की।
लोगों ने कहा कि बी टावर और एच टावर के 90 प्रतिशत परिवारों ने मोबाइल टावर हटाने
के लिए हस्ताक्षर कर विरोध जताया था।
आरडब्ल्यूए बोर्ड सुनने को तैयार नहीं था। लोगों ने इंडस टावर और
एयरटेल के साथ आरडब्ल्यूए गुप्त सौदे का भी आरोप लगाया है।
सोसाइटी के रहने वाले जितेंद्र, अंकुर, रजनीश
समेत बड़ी संख्या में लोगों ने राजेंद्रा पार्क थाने में लिखित शिकायत दी थी।
उन्होंने कहा कि उनकी शिकायत पर
जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाते हुए मोबाइल टावर को सील कर दिया।