पत्नी की हत्या के आरोप में पति को आजीवन कारावास
छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में घरेलू विवाद के बाद पत्नी की हत्या करने के आरोपी पति को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। राजधानी रायपुर स्थित जिला एवं सत्र अदालत के अधिवक्ताओं ने शनिवार को रायुपर में बताया कि अष्टम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीकांत श्रीवास की अदालत ने पत्नी मीना बाई की हत्या के आरोप में पति जगतपाल सिंह (44 वर्ष) को आजीवन कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
अधिवक्ताओं ने बताया कि पुलिस द्वारा अदालत में पेश आरोप पत्र के अनुसार पांच जुलाई वर्ष 2019 को जगतपाल ने घरेलू विवाद के बाद पत्नी मीना बाई की लकड़ी की पटनी से हत्या कर दी थी। उन्होंने बताया कि राजनांदगांव जिले का निवासी जगतपाल रायपुर के वीआईपी मार्ग पर स्थित एक फार्म हाउस में काम करता था।
उसका परिवार फार्म हाउस में ही रहता था। जगतपाल और उसकी पत्नी के मध्य अक्सर विवाद होता था। घटना के दिन दोपहर करीब एक बजे पत्नी के साथ उसका विवाद होने लगा, तब गुस्से में आकर जगतपाल ने लकड़ी की पटनी से पत्नी मीना बाई की हत्या कर दी।
अधिवक्ताओं ने बताया कि घटना को अंजाम देने के बाद जगतपाल तेलीबांधा थाना पहुंचा और उसने इसकी जानकारी पुलिस को दी। बाद में पुलिस ने उसे पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया तथा मामले को अदालत में पेश किया गया। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने शुक्रवार को जगतपाल को पत्नी की हत्या का दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।