मद्रास उच्च न्यायालय ने ऑटो रिक्शा में इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाने का दिया निर्देश
चेन्नई, 09 अप्रैल मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया कि वह सुनिश्चित करे
कि राज्य में चल रहे सभी ऑटो रिक्शा में इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगे हों और वे चालू हालत में हों।
अदालत ने कहा कि पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा नियमित अंतराल पर जांच की जानी चाहिए ताकि पता
लगाया जा सके कि ऑटोरिक्शा में लगा मीटर काम कर रहा है या नहीं,
और अगर इस संबंध में कोई शिकायत
आती है तो तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश एमएन भंडारी और न्यायमूर्ति डी भरत चक्रवर्ती की
पीठ ने कहा कि अगस्त 2013 में जारी सरकारी आदेश का अनुपालन किया जाएगा।
पीठ ने यह निर्देश अधिवक्ता एसवी राममूर्ति द्वारा दाखिल जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए दिया जिसमें
अदालत से अनुरोध किया गया था
कि वह सरकार को वर्ष 2013 में गृह विभाग द्वारा जारी सरकारी आदेश का
अनुपालन करने का निर्देश दे।
यह सरकारी आदेश वर्ष 2012 में इसी तरह के मामले में उच्चतम न्यायालय में
राज्य के मुख्य सचिव द्वारा दाखिल हलफनामा के आधार पर जारी किया गया था।