
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने अवगत कराया है कि विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत जनपद के सभी वर्ग एवं समुदाय के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले, जिनकी वार्षिक आय रू0 2 लाख से कम है, इच्छुक निराश्रित/निर्धन व्यक्तियों की विवाह योग्य कन्या, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं का सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किये जाने हेतु शासन स्तर से निर्देशित किया गया है, जिसमें नियमानुसार कन्या के खाते में 35 हजार एवं नवीन गृहस्थी हेतु सामान 10 हजार तथा कार्यक्रम आयोजन किये जाने हेतु प्रति जोड़ा 6 हजार इस प्रकार जोड़ा 51 हजार रू0 व्यय किये जाने का प्राविधान है।
जनपद के सभी वर्ग एवं समुदाय के व्यक्ति अपनी पुत्रियों की शादी के लिए नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, खण्ड विकास अधिकारी तथा समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय पर अपना रजिस्ट्रेशन कराते हुए आवेदन पत्र प्राप्त करें, जिससे कि उन्हें उक्त योजना का ससमय लाभ दिया जा सके।
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