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मौलाना जरजिस को वाराणसी की फास्ट ट्रैक में 10 साल की सजा सुनाई

वाराणसी मौलाना को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा वाराणसी

मौलाना जरजिस को वाराणसी की फास्ट ट्रैक में 10 साल की सजा सुनाई

वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 7 साल पुराने दुष्कर्म के एक मामले में मौलाना को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा और 10 हजार का जुर्माना लगाया. इटावा के रहने वाले आरोपी मौलाना जर्जिस अक्सर तकरीर करने के लिए वाराणसी आता-जाता था. इस दौरान उसकी मुलाकात वाराणसी की एक युवती से हुई.आरटीई के तहत प्रताप विहार स्थित गौतम पब्लिक स्कूल में फ्री एडमिशन योजना वाले बच्चों से फीस का दबाव

मौलाना ने युवती को निकाह का झांसा देकर बार-बार शारीरिक संबंध बनाया 4 गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मौलाना जर्जिस को रेप सहित अन्य आरोपों में दर्ज मुकदमे में दोषी करार दिया है. वहीं, कोर्ट ने गुरुवार को मौलाना को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

मौलाना जुर्माना नहीं भरेगा तो 6 महीने उसकी सजा बढ़ जाएगी. मौलाना जरजिस कहता है कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि अगर किसी औरत को बच्चा हो रहा हो और डिलिवरी का वक्त करीब हो इस हाल में भी अगर तुम्हारा शौहर हमबिस्तरी के लिए बुलाए तो ऐ औरत तुझे उस वक्त भी शौहर के पास जाना पड़ेगा ।

औरतों पर इतनी खराब टिप्पणी अल्लाह के हवाले से इसके अलावा ये मौलाना… ममता बनर्जी का भी पिट्ठू माना जाता है । पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हुए थे तो ये मौलाना घूम घूम कर मोदी और योगी को गालियां दे रहा था और मुसलमानों से अपने सारे वोट ममता बनर्जी को शिफ्ट करने के लिए कह रहा था ।

मौलाना के पापों का घड़ा भर गया

मौलाना पर साल 2013 से ही रेप का एक मामला चल रहा था और जब इस मौलाना के पापों का घड़ा भर गया तब इसको 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है । मामला क्या है मौलाना जरजिस वाराणसी में तकरीर करने आता था तब जिस होटल में वो रुकता था उसी होटल में वो उस युवती को भी बुलाया करता था ।          Delhi Police Head Constable Vacancy 2022 | दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल पदों पर भर्ती

होटल में ही एक कमरे में मौलाना जरजिस ने युवती का रेप किया थावाराणसी में तकरीर के दौरान ही वो युवती मौलाना जरजिस के संपर्क में आई थी और वहीं से मौलाना ने उसका यौन शोषण शुरू कर दिया था । आखिरकार तंग आकर उस युवती ने मौलाना से कहा कि वो निकाह कर ले लेकिन जब मौलाना तैयार नहीं हुआ तब युवती ने 17 जनवरी 2016 को जैतपुरा थाने में दर्ज करवा दिया ।

मौलाना जरजिस के डर की वजह से पीड़िता का केस लेने से इनकार कर दिया था । लेकिन आखिरकार एक बहादुर वकील ने मौलाना का केस अपने हाथ में लिया । लंबी बहस के बाद आखिरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची कि मौलाना जरजिस दोषी है और उसे 10 साल की सजा सुनाई गई ।

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