यूक्रेन से लौटे छात्रों की पढ़ाई के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल

केंद्र सरकार को निर्देश देने के लिए एक याचिका दायर

नई दिल्ली, 13 मार्च दिल्ली उच्च न्यायालय में यूक्रेन से लौटे मेडिकल के छात्रों की पढ़ाई देश के
मेडिकल कॉलेजों में फिर से शुरू करने के संबंध में केंद्र सरकार को निर्देश देने के लिए एक याचिका दायर की गयी
है।

प्रवासी विधिक सेल द्वारा दायर इस याचिका में न्यायालय से अनुरोध किया गया है

कि केंद्र सरकार को निर्देश
दिये जाएं कि वह आपातकालिक परिस्थितियों में यूक्रेन से लौटे मेडिकल के छात्रों को देश के ही मेडिकल कॉलेजों में
उनकी पढ़ाई पूरी करने की व्यवस्था करें।

छात्रों का भविष्य अनिश्चितता में फंस गया

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि इस बारे में आधिकारिक तौर
पर अभी तक कुछ नहीं किये जाने पर न्यायालय में याचिका दायर की गयी है।

याचिका में कहा गया कि यूक्रेन से सुरक्षित बचाकर लाये गये छात्रों जिसमें लगभग 2000 छात्र हैं

, इनका भविष्य
अनिश्चितता में फंस गया है। याचिका में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दी गये जीवन के
अधिकार के तहत उन भारतीय छात्रों का देश में शिक्षा पूरी करने का अधिकार भी शामिल है

न्यायालय के माध्यम से निर्देश देने की मांग

जो वर्तमान की युद्ध
जैसी स्थिति में बाहर से मजबूरी में पढ़ाई छोड़कर वापस लौटे हैं।

याचिकाकर्ता इस याचिका के माध्यम से केंद्र सरकार और नेशनल मेडिकल कमीशन के लिए न्यायालय के माध्यम
से निर्देश देने की मांग कर रहा है

ताकि यूक्रेन से लौटे भारतीय मेडिकल छात्रों की पढ़ाई देश के मेडिकल कॉलेजों
में शुरू करने के लिए उचित कदम उठाये जाएं।

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