जोधपुर, 02 मार्च बहुचॢतत हिरण शिकार प्रकरण में फिल्म अभिनेता सलमान खान से जुड़े प्रकरण में
बुधवार को राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई।
सलमान ने सेशन कोर्ट में विचाराधीन अपील को हाईकोर्ट में
ट्रांसफर करने की याचिका लगा रखी है। बुधवार को सरकारी वकील ने अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा।
इसके बाद सुनवाई टल गई। अब अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी। कांकाणी गांव की सरहद में दो काले हिरण का
शिकार करने के मामले में सलमान खान को ट्रायल कोर्ट ने दोषी करार देते हुए पांच वर्ष की सजा सुना रखी है।
आर्म्स एक्ट में सलमान को बरी कर दिया गया। पांच साल की सजा को सलमान ने सेशन कोर्ट में व आर्म्स एक्ट
में सलमान को बरी किए जाने के खिलाफ राज्य सरकार ने अपील कर रखी है।
काला हिरण शिकार प्रकरण में सैफ
अली खान, नीलम, तब्बू व सोनाली को बरी करने के खिलाफ राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रखी
है।
सलमान की तरफ से याचिका लगाई गई थी:
मामले को लेकर अभिनेता सलमान की तरफ से हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी कि तीनों मामले एक-
दूसरे से जुड़े हुए है।
ऐसे में तीनों की सुनवाई एक साथ हाईकोर्ट में की जाए। इस मामले में बुधवार को सरकारी
पक्ष पेश करने के लिए सरकारी वकील गौरव सिंह ने समय देने का आग्रह किया।
वहीं सलमान के वकील हस्तीमल
सारस्वत व रेखा सांखला ने इस मामले में पूर्व में हाईकोर्ट की तरफ से जारी स्थगन आदेश को जारी रखने का
आग्रह किया गया।
हाई कोर्ट के न्यायाधीश पुष्पेंद्रसिंह भाटी ने याचिका पर सुनवाई के लिए 21 मार्च की तारीख
निश्चित करते हुए अपीलों की सुनवाई पर स्थगन जारी रखने के आदेश दिए।
यह है सलमान से जुड़े प्रकरण:
बता दें कि साल 1998 में अपनी फिल्म हम साथ-साथ है की जोधपुर में शूटिंग के दौरान सलमान खान पर
जोधपुर शहर के निकट तीन अलग-अलग स्थान पर हिरण शिकार का आरोप लगा।
इसके तहत उनके खिलाफ घोड़ा
फार्म हाउस व भवाद गांव की सरहद में चिंकारा का शिकार करने के अलग-अलग मामले दर्ज किए गए।
तीसरा
मामला उनके खिलाफ दो काले हिरण का कांकाणी गांव में शिकार करने का दर्ज किया गया।
चौथा मामला सलमान
के हथियारों को लेकर उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट में दर्ज किया गया था।