एम0 सी0 डी0 के कार्यालय लाजपत नगर,जल विहार में भृष्टाचार 

एमसीडी कार्यालय दिल्ली के लाजपत नगर जल विहार के अन्तर्गत आने वाले जीवन नगर, सिद्धार्थ एक्सटेंशन, बाला साहब गुरूद्वारा रोड के सामने सनलाईट कालोनी में भूमि मालिकों एवं ठेकेदारों द्वारा बिना कोई नक्शा पास कराये बहुमंजिली इमारतों एवं बेसमेंट का निर्माण किया गया है एवं कराया जा रहा है ।

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आपको बताते चलें कि मकान बनाने के लिए व्यक्ति प्लाट तो खरीद लेता है पर उस पर मकान बनवाने शुरू करने से पहले घर बनाने के लिए नगर निगम से नक्शा पास करवाना अति आवश्यक होता है, यदि बिना नक्शा पास करवाये मकान बनवा लिया तो नगर निगम उस पर गम्भीर कार्रवाई कर सकती है ।

ऐसे में नगर निगम लगातार ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी करता है जो बिना भवन निर्माण की अनुमति के अपना मकान बना लेते हैं, बिल्डर भी नगर निगम की अनुमति के बिना मकान नहीं बना सकते, भवन निर्माण के लिए खसरा, डायवर्सन और नजूल की अनुमति दोनों आवश्यक होती हैं ।

नक्शे नगर निगम से पास नहीं और ना ही बेसमेंट बनाने के लिए कोई अनुमति

नगर निगम के लाजपत नगर जल विहार,नई दिल्ली के कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले जीवन नगर, सिद्धार्थ एक्सटेंशन बाला साहब गुरूद्वारा रोड के सामने सनलाईट कालोनी के भूखण्ड संख्या-80/1,2,3,4,5,6 पर ऐसे मकान व बेसमेंट बने हैं जिनके नक्शे नगर निगम से पास नहीं हैं और ना ही बेसमेंट बनाने के लिए नगर निगम द्वारा कोई अनुमति ही दी गई है ।

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क्योंकि आर0 टी0 आई0 एक्टिविस्ट डी0 एन0 तिवारी द्वारा दिनांक 21/3/2022 को एक्जीक्यूटिव इंजीनियर (भवन) नगर निगम दिल्ली लाजपत नगर, सैन्टृल जोन, जल विहार, नई दिल्ली के कार्यालय से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत उपरोक्त भूखण्ड संख्या-80/1,2,3,4,5,6 पर बनी बहुमंजिली इमारतों एवं बेसमेन्टों को बनाने के लिए नगर निगम द्वारा पास किए गए नक्शों एवं आदेशों की जानकारी मांगी गई तो उपरोक्त नगर निगम के कार्यालय द्वारा आज तक कोई जवाब नहीं दिया गया ।

भूखण्ड संख्या-80/1,2,3,4,5,6 के मालिकों एवं नगर निगम के अधिकारियों में मिलीभगत

ऐसा प्रतीत होता है कि भूखण्ड संख्या-80/1,2,3,4,5,6 के मालिकों एवं ठेकेदारों एवं नगर निगम के सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा आपस में मिलीभगत कर, किसी भी विभागीय कार्रवाई के डर से बेखौफ होकर, अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, किसी अवैध लालच के वशीभूत होकर एवं मनमाने ढंग से भृष्टाचार में लिप्त होकर भूखण्ड संख्या- 80/1,2,3,4,5,6 पर सरकार से छल करते हुए बहुमंजिली इमारतों एवं बेसमेन्टों का निर्माण किया एवं कराया जा रहा है, जिसका उन्हैं किसी भी विधि-विधान में हक नहीं दिया गया है । जांच का विषय है ।

संवाददाता डी0 एन0 तिवारी

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