
दिल्ली-एनसीआर में हरित पटाखों से दिवाली

सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ दिल्ली-एनसीआर निवासियों को दिवाली मनाने के लिए हरित पटाखे फोड़ने की छूट दे दी है। शीर्ष अदालत ने क्षेत्र में हरित पटाखों की बिक्री को भी हरी झंडी दी है। दिल्ली-एनसीआर में 18 से 20 अक्तूबर तक हरित पटाखों की बिक्री की जा सकेगी। वहीं, इन पटाखों को दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली वाले दिन सुबह 6 से 7 बजे और रात को 8 से 10 बजे तक ही फोड़ने की अनुमति होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस प्रशासन इसका सख्ती से पालन सुनिश्चित कराएगा। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि पूरे एनसीआर में 18 से 20 तारीख के बीच हरित पटाखों की बिक्री सिर्फ कुछ तय स्थानों से ही की जा सकेगी। इनकी पहचान जिला अधिकारी करेंगे। इसका व्यापक प्रचार किया जाएगा।>>>Visit: Samadhanvani
पूर्ण प्रतिबंध से बढ़ जाती है तस्करी वायु गुणवत्ता को भी ज्यादा नुकसान

सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस प्रशासन, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के साथ बिक्री वाली जगहों पर निगरानी के लिए गश्ती दल बनाएगा। गश्ती दल सुनिश्चित करेंगे कि सिर्फ क्यूआर कोड वाले उत्पाद ही बेचे जाएं। प्रतिबंधित उत्पादों के निर्माण या बिक्री में शामिल लोगों को उल्लंघन पर नोटिस दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे उत्पादकों का लाइसेंस पीठ ने आदेश में अर्जुन गोपाल बनाम भारत सरकार मामले में अपने ऐतिहासिक फैसले का हवाला दिया। पीठ ने कहा, इसी फैसले के कारण 2018 में हरित पटाखों की शुरुआत हुई थी। पीठ ने कहा, नीरी की सहायता से विकसित ये पर्यावरण-अनुकूल पटाखे हानिकारक गैसों और कणों के उत्सर्जन को 30 प्रतिशत तक कम करते हैं। पिछले छह वर्षों में, हरित पटाखों ने उत्सर्जन को काफी कम किया है। नीरी ने इस प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
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