India organises the meeting NHRC, भारत के कार्यकारी, न्याय श्री वी रामसुब्रमण्यम ने कहा कि कानून से संघर्षरत बच्चों के बारे में पुष्ट जानकारी समस्याओं का पता लगाने और निवारण के लिए आवश्यक है।
India organises the meeting
India organises the meeting : बैठक में कानून से संघर्षरत बच्चों से जुड़े विभिन्न संगठनों के साथ उपलब्ध जानकारी की जाँच और पुष्टि करने के लिए विशेषज्ञों की एक सक्रिय बैठक स्थापित करने का सुझाव दिया गया।
कार्यकारी ने कानून से संघर्षरत बच्चों के लिए यूनिसेफ कार्यकारी बैठक की रिपोर्ट की तर्ज पर पुनर्निर्देशन कार्यक्रमों की नकल पर जोर दिया, ताकि बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड के समाज में उनका प्रभावी पुनर्वास हो सके।
किशोर न्याय देखभाल के क्षेत्र के विशेषज्ञों से अनुरोध किया कि वे कानूनी विनियमन, नियमों में बदलाव या एसओपी पर काम करने के लिए अपने विचार अलग-अलग रखें।
एनएचआरसी, भारत के महासचिव, श्री भरत लाल ने किशोरों को सामान्य अपराधियों के बजाय परिस्थितियों के शिकार के रूप में देखने पर जोर दिया, ताकि उनके सुधार के लिए उन्हें न्याय मिले।
कानून से संघर्षरत बच्चों के मानवाधिकार
India organises the meeting न्याय श्री वी रामसुब्रमण्यम, निदेशक, लोक मौलिक अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने आज कहा कि कानून से जूझ रहे बच्चों के बारे में वास्तविक और पुष्ट जानकारी होना महत्वपूर्ण है, ताकि उनकी चिंताओं को अच्छी तरह समझा जा सके और उन्हें दूर करने के लिए विचार बनाए जा सकें।
वे आज नई दिल्ली में आयोग की युवा मामलों की केंद्र बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, जिसका विषय था ‘कानून से जूझ रहे बच्चों के सामान्य अधिकार’। इस बैठक में भाग लेने वाली श्रीमती विजया भारती सयानी, महासचिव, श्री भरत लाल, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ वक्ता मौजूद थे। इस बैठक में क्षेत्र में काम करने वाले कई वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हुए।
इक्विटी रामसुब्रमण्यन ने कहा कि मामले से संबंधित चर्चा के अनुसार, दो मुख्य मुद्दे सामने आए हैं, जिसमें कानून से जूझ रहे बच्चों के बारे में जानकारी कैसे जुटाई जाए और वर्तमान में उपलब्ध जानकारी को कैसे सत्यापित किया जाए।
इस प्रकार, उन्होंने कानून के साथ संघर्षरत बच्चों से जुड़ी उपलब्ध जानकारी, विशेष रूप से उनकी आयु और संख्या तथा उनके व्यक्तित्व की जांच और सत्यापन के लिए पुलिस नवाचार विभाग (बीपीआरएंडडी),
लोक अपराध अभिलेख विभाग (एनसीआरबी), लोक विधि प्रशासन प्राधिकरण (एनएएलएसए) और विभिन्न उच्च न्यायालयों के साथ समन्वय और बैठक करके विशेषज्ञों की एक सक्रिय टीम गठित करने के विचार पर सहमति व्यक्त की।
एनएचआरसी, भारत के निदेशक ने किशोर न्याय देखभाल के क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञों से किशोर न्याय ढांचे के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए दीर्घकालिक और अस्थायी उपायों के एक घटक के रूप में सुधार प्रस्तावों, नियमों में बदलाव या एसओपी द्वारा सुधार प्राप्त करने के लिए अपने विचारों को अलग करने के लिए कहा।
उन्होंने किशोर न्याय पत्रक, स्थानीय विधि प्रशासन प्राधिकरण, राज्य विधि प्रशासन प्राधिकरण और एनएचआरसी की राज्यवार बैठकों का समन्वय करने के विचार पर भी सहमति व्यक्त की ताकि उनके मार्गदर्शन, पुनर्वास और परिवारों में पुनः एकीकरण के संबंध में आगे का रास्ता खोजा जा सके।
India organises the meeting यूनिसेफ के सहयोग से ‘कानून के साथ संघर्ष में युवाओं की स्वतंत्रता 2007’ नामक एक कार्यकारी समूह की रिपोर्ट का हवाला देते हुए, एनएचआरसी कार्यकारी ने उम्मीद जताई कि एनएचआरसी केंद्र समूह किशोर समानता देखभाल के लिए उन समाधानों को बढ़ावा दे सकता है
जिसमें पुनर्निर्देशन कार्यक्रम बनाने के सुझाव शामिल हैं;
I.) किशोर अपराधियों को अपराध स्वीकार करना चाहिए;
ii.) किशोर अपराधियों को पुनर्निर्देशन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए अधिकृत नहीं किया जाना चाहिए;
iii.) किशोर अपराधी न्यायालय प्रक्रिया के लिए पात्र हैं यदि वे या उनके रक्षक पुनर्निर्देशन उपायों का विरोध करने से बच नहीं सकते हैं;
iv.) किशोर अपराधी किसी भी समय पुनर्निर्देशन चक्र से बाहर निकल सकते हैं और उचित न्यायालय प्रक्रिया का चयन कर सकते हैं।
India organises the meeting पुनर्निर्देशन कार्यक्रम में सात भाग शामिल हैं: पीड़ित पक्ष की मध्यस्थता, निंदा, स्थानीय समुदाय सुधार बोर्ड, संयुक्त परिवार बैठकें, सर्कल प्रारंभिक, किशोर न्यायालय और स्थानीय क्षेत्र प्रशासन।
रिपोर्ट का तर्क है कि जबकि उल्लंघनों को अक्सर राज्य के खिलाफ अपराध माना जाता है, उन्हें पीड़ित के दृष्टिकोण के अनुसार भी देखा जाना चाहिए, समझौता की तलाश करना।
बच्चों की सामान्य स्वतंत्रता पर चर्चा
India organises the meeting : यही वह है जो यह सुझाव देता है कि किशोरों को समाज के सामने चीजों को सीधे करने की अनुमति देने से उन्हें आपराधिक रिकॉर्ड के बिना जल्दी से फिर से एकीकृत करने में मदद मिल सकती है, जो उन्हें भविष्य में काम या सामाजिक निषेध के मुद्दों से बचने में मदद करेगा।
इससे पहले, एनएचआरसी, भारत के महासचिव, श्री भरत लाल ने कहा कि आयोग बाल अधिकारों की गारंटी और संवर्धन की गारंटी देने पर केंद्रित है। इस विशिष्ट परिस्थिति में, यह बच्चों की बुनियादी स्वतंत्रता के विभिन्न सामयिक मुद्दों पर विभिन्न चर्चाओं की व्यवस्था कर रहा है और समय-समय पर चेतावनी भी दे रहा है।
संघर्ष में बच्चों की सामान्य स्वतंत्रता पर चर्चा कानून के साथ तालमेल बिठाने के लिए भी समन्वय किया गया है ताकि कठिनाइयों की पहचान की जा सके, वयस्क जेलों में किशोरों, सुधार गृहों में किशोरों और कानून के साथ संघर्ष में किशोरों के पुनर्वास के उपायों पर विशेष ध्यान देने के साथ किशोर समानता ढांचे में विकास के उपाय प्रस्तावित किए जा सकें।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किशोरों को साधारण अपराधियों के बजाय परिस्थितियों के शिकार के रूप में देखा जाना चाहिए, पुनर्वास उपायों पर जोर देने की आवश्यकता है जो उन्हें समाज में फिर से शामिल करने में मदद करेंगे, उन्हें बेहतर भविष्य के लिए मूल्यवान अवसर प्रदान करेंगे।
एनएचआरसी, भारत प्रमुख, लेफ्टिनेंट कर्नल वीरेंद्र सिंह ने बैठक की रूपरेखा और कानून के साथ संघर्ष में बच्चों के लिए महत्वपूर्ण संचार के तीन बुनियादी क्षेत्रों की जानकारी दी।
विभिन्न विशेषज्ञ और वरिष्ठ अधिकारी जैसे श्री राजीव कुमार शर्मा, चीफ जनरल, बीपीआरएंड; सुश्री ईशा पांडे, डीआईजी, बीपीआरएंडडी; श्री बालकृष्ण गोयल, एनएचआरसी यूनिक स्क्रीन ऑन यंगस्टर्स; श्री आमोद के. कंठ,
आयोजक और मार्गदर्शक प्रयास किशोर मार्गदर्शन केंद्र (जेएसी) सोसाइटी; प्रो. विजय राघवन, गुडबाय सोसाइटीज एसोसिएशन; श्री सौरभ घोष, क्राई; सुश्री स्वागता राहा, विधि वैज्ञानिक, तथा हेड हेल्पफुल प्रैक्टिसेज एनक्लोजर इंडिया; एडवोकेट अनंत कुमार अस्थाना, बाल अधिकार अधिवक्ता;
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सुश्री दीपशिखा, प्रयास किशोर मार्गदर्शन समुदाय (जेएसी) सोसाइटी, सहित अन्य ने अपने विचार तथा जानकारी दी। बैठक में एनएचआरसी के महानिदेशक (आई), श्री स्लम प्रसाद मीना तथा नामांकन केंद्र (विनियमन), श्री जोगिंदर सिंह भी उपस्थित थे।
चर्चाओं से निकले कुछ अन्य विचार निम्नलिखित हैं;
- बाल अपराध सहित प्रक्रियाओं पर जानकारी को पोर्टल पर उपलब्ध कराना, बिना उनकी पहचान उजागर किए;
- सभी राज्यों में बाल संरक्षण प्राधिकरणों की रूपरेखा तैयार करना;
- बाल संरक्षण कार्यबल के भीतर दायित्वों को पहचानना तथा रेखांकित करना, तथा बाल देखभाल घटक को सुदृढ़ करने के लिए रिक्त पदों को भरना;
- बाल देखभाल संस्थाओं की सामाजिक समीक्षा करना, शिक्षकों सहित संतोषजनक श्रम आपूर्ति सुनिश्चित करना;
- बच्चों को उपयोगी गतिविधियों में शामिल करने के लिए संस्थागत प्रतिबद्धताओं को प्रोत्साहित करना;
- बाल अपराध के शिकार बच्चों के लिए कानूनी मार्गदर्शन घटक को सुदृढ़ करना;
- बाल अपराध के शिकार बच्चों के लिए सुधारात्मक उपाय के रूप में ‘समूह प्रशासन’ को बढ़ाना;
- बाल अपराध के शिकार बच्चों के लिए पुनर्वास और सामाजिक पुनः एकीकरण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना;
- बाल अपराध के शिकार बच्चों की सामाजिक भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते हुए बाल सहायता से जुड़े सदस्यों के लिए संयुक्त प्रशिक्षण प्रदान करना;
- पूरे देश में बाल अपराध के शिकार बच्चों की सरकारी सहायता के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करना और बढ़ावा देना;
- बाल देखभाल संस्थाओं के लिए वित्तपोषण और कर्मचारियों की भर्ती बढ़ाना;
- प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए मानक कार्यनीतियों (एसओपी) को बढ़ावा देना।
आयोग देश में कानून से जूझ रहे बच्चों के सामान्य अधिकारों की रक्षा के लिए अपने सुझावों को पूरा करने हेतु इन विचारों और अन्य योगदानों पर भी विचार करेगा।