GST Council Meeting:53वीं GST समिति ने नागरिकों के अनुरूपता दबाव और शिकायतों को कम करने के लिए कई फैसले लिए
GST Council Meeting
GST बैठक: 53वीं श्रम और उत्पाद व्यय (GST) समिति की बैठक शनिवार को नई दिल्ली में हुई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की और राज्य के वित्त मंत्री इसमें शामिल हुए।
GST बोर्ड ने नागरिकों के अनुरूपता दबाव और शिकायतों को कम करने के लिए कई फैसले लिए। उन्होंने कहा: “आज, जीएसटी बोर्ड की बैठक में व्यापार सहायता पर कई फैसले लिए गए हैं, जिससे अनुरूपता दबाव में कमी आएगी और अनुरूपता वापसी के मामले में नागरिकों को राहत मिलेगी।”
GST बोर्ड द्वारा बैठक में दिए गए कुछ सुझाव इस प्रकार हैं
रेलवे लाभ: भारतीय रेल द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ, जैसे कि स्टेशन टिकट बिक्री, विश्राम कक्ष कार्यालय, बैठक कक्ष, क्लोकरूम कार्यालय और बैटरी चालित वाहन सेवाएँ जीएसटी से मुक्त हैं।
होटल लाभ: GST बोर्ड ने शैक्षणिक संस्थानों के बाहर होटल सुविधा के माध्यम से प्रति व्यक्ति प्रति माह ₹20,000 तक की छूट दी है और छूट का लाभ तभी उठाया जा सकता है जब यह अवधि 90 दिनों तक हो।
कर नोटिस पर जुर्माने पर ब्याज: GST समिति ने जीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत दिए गए कर अनुरोध नोटिस पर जुर्माने पर ब्याज माफ करने का सुझाव दिया है,
जो वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए है। जो नागरिक 31 मार्च, 2025 तक अधिसूचना में मांगी गई पूरी कर राशि का भुगतान करेंगे, उन्हें इस छूट का लाभ मिलेगा।
इनपुट टैक्स छूट: GST बोर्ड ने किसी भी रसीद या कर नोट पर इनपुट टैक्स छूट (ITC) का लाभ बढ़ाने के लिए अपना संकेत दिया।
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कंटेनर बॉक्स पर GST : GST बोर्ड ने विभिन्न कंटेनर बॉक्स पर जीएसटी को 18% से घटाकर 12 प्रतिशत करने का सुझाव दिया है।
GST रिटर्न: GST समिति ने वित्तीय वर्ष 2024-25 और उसके बाद के वर्षों के लिए रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 30 अप्रैल से बढ़ाकर 30 जून कर दी है।
सौर ऊर्जा से चलने वाले कुकर: सौर ऊर्जा से चलने वाले कुकरों के लिए 12% की एक समान GST दर का सुझाव दिया गया है – – एकल या दोहरे ऊर्जा स्रोत दोनों।
दूध के जार: GST सभा ने सभी दूध के जार पर 12% की एक समान GST दर का सुझाव दिया है, चाहे उनकी सामग्री कुछ भी हो (स्टील, लोहा, एल्युमीनियम)।
स्प्रिंकलर: आग और पानी के स्प्रिंकलर सहित कई तरह के स्प्रिंकलर पर 12% की एक समान जीएसटी दर लागू होगी।