Medha Patkar:वीके सक्सेना उस समय अहमदाबाद स्थित एनजीओ पब्लिक बोर्ड फॉर कॉमन फ्रीडम के प्रमुख थे

Medha Patkar को दोषी ठहराया

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को सामाजिक असंतुष्ट और नर्मदा बचाओ आंदोलन की अग्रणी मेधा पाटकर को दिल्ली के लेफ्टिनेंट लीड प्रतिनिधि विनय कुमार सक्सेना द्वारा उनके खिलाफ रखे गए सबूतों की आलोचना में सजा सुनाई, पीटीआई ने खुलासा किया।

Medha Patkar
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साकेत कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन अधिकारी राघव शर्मा द्वारा आपराधिक आलोचना के लिए पाटकर को वैध गलती के रूप में देखा गया था। विनियमन के अनुसार, उसे अनुशासनात्मक कार्रवाई के रूप में दो साल की जेल या जुर्माना या दोनों मिल सकते हैं।

पाटकर और दिल्ली एलजी दोनों को 2000 के आसपास शुरू हुई अदालती लड़ाई में सुरक्षित कर लिया गया है, जब उन्होंने उनके और नर्मदा बचाओ आंदोलन (एनबीए) के खिलाफ नोटिस वितरित करने के लिए उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया था।

अपमानजनक प्रेस घोषणा

वीके सक्सेना उस समय अहमदाबाद स्थित एनजीओ पब्लिक गैदरिंग फॉर कॉमन फ्रीडम के प्रमुख थे। इसी तरह, एक टेलीविज़न स्लॉट पर उनके खिलाफ निंदनीय टिप्पणियाँ पेश करने और एक अपमानजनक प्रेस घोषणा देने के लिए सक्सेना ने उनके खिलाफ दो सबूत दर्ज किए थे।

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पिछले साल, गुजरात उच्च न्यायालय ने 2002 में पाटकर पर कथित हमले से संबंधित मामले से जुड़ी किसी भी आगे की प्रक्रिया पर रोक लगाकर सक्सेना को एक अस्थायी मदद दी थी।

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वीके सक्सेना पर दो अन्य भाजपा विधायकों और एक कांग्रेस नेता के साथ 2002 में साबरमती आश्रम में सामाजिक असंतोष पर हमला करने का आरोप लगाया गया है।

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यह घटना गुजरात में भड़के आम दंगों के बाद सौहार्द बढ़ाने की दिशा में आयोजित एक सभा के दौरान घटी। गैरकानूनी तरीके से एकत्र होने, हमला करने, गैरकानूनी प्रतिबंध और आपराधिक आतंक फैलाने के लिए मौजूदा दिल्ली एलजी और अन्य के खिलाफ पहली डेटा रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई थी।

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एक अन्य मामले में, पाटकर को 12 अन्य लोगों के साथ पिछले साल मध्य प्रदेश के बड़वानी क्षेत्र में जबरन वसूली की स्थिति के लिए आरक्षित किया गया था। एफआईआर के अनुसार, पाटकर और अन्य वकीलों ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में नर्मदा घाटी के लोगों की सरकारी सहायता के लिए लोगों को अपने ट्रस्ट को देने के लिए धोखा दिया।

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पाटकर 1985 में नर्मदा बचाओ आंदोलन के माध्यम से सुर्खियों में आए, जिसमें उन्होंने आदिवासियों, श्रमिकों, पशुपालकों, मछुआरों, उनके परिवारों और नर्मदा घाटी के करीब रहने वाले अन्य लोगों के मुद्दों को उठाया।

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