Workshop organized by Delhi: 19 जुलाई 2024 को बी टी आर भवन में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न(रोकथाम,निषेध एवम निवारण)अधिनियम 2013 (POSH Act 2013) पर एक कार्यशाला का आयोजन सीटू दिल्ली राज्य कमेटी कामकाजी महिला समन्वय समिति द्वारा किया गया।
Workshop organized by Delhi
कार्यक्रम में सीटू से संबद्ध विभिन्न यूनियन के शीर्ष नेतृत्व के साथियों ने भाग लिया जिनमे महिलाएं भी उपस्थित रही।सबसे पहले सीटू की राष्ट्रीय सचिव कॉमरेड A R सिंधु ने विषय से संबंधित वक्तव्य रखा और अपने अनुभव भी साझा किए और कार्यशाला के आयोजन के लिए सीटू दिल्ली राज्य कामकाजी महिला समन्वय समिति को बधाई भी दी।
कार्यक्रम की मुख्य वक्ता दिल्ली उच्च न्यायालय की अधिवक्ता तारा नरूला ने POSH Act 2013 के विषय में विस्तार से जानकारी दी और एक्ट को लागू करने में आने वाली परेशानियों और खामियों के विषय में चर्चा की।
महिला उत्पीड़न के विभिन्न मामलों की चर्चा
महिला उत्पीड़न के विभिन्न मामलों की भी चर्चा की गई। इंदू अग्निहोत्री (पूर्व निदेशक,सेंटर फॉर वूमेन डेवलपमेंट स्टडीज) ने उपरोक्त विषय पर विस्तारपूर्वक चर्चा की उन्होंने इस विषय में ट्रेड यूनियनों की भूमिका को मुख्य रूप से चिन्हित किया और अपने अनेक अनुभव भी साझा किए।विभिन्न यूनियन के नेताओं ने भी विषय पर अपनी बातें रखी।
दोनो वक्ताओं के द्वारा एक्ट से संबंधित शंकाओं का समाधान भी किया।कॉमरेड अनुराग सक्सेना ने महिला उत्पीड़न विषयों पर सीटू की सार्थक पहलकदमी के विषय में अपने अनुभव साझा किए।सीटू दिल्ली राज्य कमेटी और कामकाजी महिला समन्वय समिति महिला उत्पीड़न मुद्दों पर आगे भी संवेदनशील होकर कार्य करेगी।
संबद्ध यूनियनों में इस विषय पर नेतृत्व को जागरूक किया जायेगा। कार्यशाला में MWLJU, DJB, AMEKU, MCD, BHEL, Noida, NZIEA (LIC), Vibracastic emp. Union, Noida, गाजियाबाद जिला नेतृत्व, दिल्ली ऑफिस & Est emp. Union, नोएडा जिला नेतृत्व, आदि नेताओं ने भाग लिया। जारीकर्ता मधुबाला, सीटू दिल्ली राज्य कमेटी सदस्य, व दिल्ली कामकाजी महिला समन्वय समिति सदस्य