Naresh Goyal
जेट एयरवेज के Naresh Goyal ने धन हड़पने के लिए पत्नी, बेटे का इस्तेमाल किया: आरोपपत्र

जेट एयरवेज के Naresh Goyal ने धन हड़पने के लिए पत्नी, बेटे का इस्तेमाल किया: आरोपपत्र

फ्लाई एविएशन मार्गों के अग्रणी Naresh Goyal ने व्यावसायिक अग्रिमों के रूप में प्राप्त सार्वजनिक संपत्तियों को सौदों के विशेषज्ञों, व्यक्तिगत और पारिवारिक लागतों, बिना किसी व्यवसाय या भुगतान के सहायक संगठनों को क्रेडिट आदि के रूप में पुनर्निर्देशित किया। कार्यान्वयन निदेशालय (ईडी), जो स्ट्रीम एविएशन रूट के अग्रणी Naresh Goyal के खिलाफ कर चोरी के आरोपों पर शोध कर रहा है, ने 538 करोड़ रुपये के केनरा बैंक गलत बयानी मामले में मंगलवार को उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।

इंडिया टुडे ने पूरी तरह से Naresh Goyal के खिलाफ दर्ज आरोप पत्र प्राप्त किया और पाया कि उन्होंने विभिन्न प्रयोजनों के लिए व्यावसायिक क्रेडिट के रूप में प्राप्त सार्वजनिक संपत्तियों का कथित तौर पर दुरुपयोग किया, जिसमें सौदों के विशेषज्ञों को कमीशन, व्यक्तिगत और पारिवारिक लागत, बिना व्यवसाय या वेतन के सहायक संगठनों को अग्रिम और विशेषज्ञ शामिल हैं। उनकी पत्नी, लड़की और बच्चे को परामर्श शुल्क का भुगतान किया गया।

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आरोप पत्र के अनुसार, ईडी की जांच, संगठन के रिकॉर्ड और गवाहों और दोषी व्यक्तियों की टिप्पणियों के आधार पर, पता चला कि Naresh Goyal और अन्य ने स्ट्रीम एविएशन रूट्स (इंडिया) लिमिटेड (जेआईएल) से संपत्तियों को पुनर्निर्देशित करने के लिए चार महत्वपूर्ण तरीकों का इस्तेमाल किया:

कमीशन की लागत
व्यक्तिगत लागतों के लिए JIL से परिसंपत्तियों का पुनर्निर्देशन
फ्लाई लाइट रिस्ट्रिक्टेड को क्रेडिट की अनुमति देना और इस तरह से संपत्ति का दुरुपयोग करना
विशेषज्ञ एवं परामर्श शुल्क
स्ट्रीम एविएशन रूट प्रमुख का ‘अकुशल उपयोग’

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जेआईएल को गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद, ईडी के आरोपपत्र में कहा गया है कि जेआईएल के प्रमुख और निदेशक संगठन के अंदर के विशेषज्ञों की सलाह को नजरअंदाज करते हुए, विशेषज्ञों और विशेषज्ञों के लिए बड़े पैमाने पर अकुशल उपयोग करते रहे। इसके अलावा, संगठन ने भारत और विदेशों में विभिन्न सामान्य सौदे विशेषज्ञों (जीएसए) के लिए लागत का कारण बना, जिनमें से कुछ ने जेआईएल की आय के लिए कोई प्रतिबद्धता नहीं दी। इन रणनीतियों का उपयोग करके पुनर्निर्देशित संपत्तियों का उपयोग Naresh Goyal और उनके परिवार द्वारा अपनी लागतों के लिए किया गया था, जैसा कि आरोप पत्र में दर्शाया गया है।

जीएसए के माध्यम से कर चोरी

Naresh Goyal: आरोपपत्र से पता चला कि पीएमएलए के तहत ईडी की जांच में पता चला कि जेआईएल के ओवरऑल डील स्पेशलिस्ट (जीएसए) में से एक जेटएयर प्राइवेट लिमिटेड (जेएपीएल) के पास वर्ल्डवाइड एयर ट्रांसपोर्ट एफिलिएशन के तहत चार्जिंग एंड सेटलमेंट प्लान (बीएसपी) में शामिल होने के बाद कोई काम नहीं था। आईएटीए) 2008 में।

Naresh Goyal
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बीएसपी ढांचे की प्रस्तुति के साथ, एक घरेलू वाहक के अपने मूल देश में जीएसए रखने का विचार अनावश्यक हो गया। जेआईएल को छोड़कर, इंडिगो को छोड़कर किसी भी अन्य वाहक ने भारत में जीएसए नहीं भेजा, जिसने विमान के विकसित होने के साथ ही इस विचार को भी रोक दिया। यात्री खंड में जीएसए के सहयोग की अनुपस्थिति के बावजूद, जेएपीएल को कमीशन का भुगतान न तो कम हुआ और न ही समाप्त हुआ।

आरोपपत्र में यह भी खुलासा हुआ कि जेआईएल ने अन्य जीएसए को कमीशन देकर सार्वजनिक धन का पुनर्निर्देशन किया। इसमें संबंधित पदार्थों सहित भारत और विदेशों में विभिन्न जीएसए को भुगतान किया गया यात्री कमीशन और माल ढुलाई कमीशन शामिल था। आश्चर्यजनक रूप से, JIL के पास दुनिया भर में लगभग 100 GSA थे, और इसने दुबई में Jetair LLC नाम से एक विश्वव्यापी GSA का चयन किया।

आरोपपत्र

आरोपपत्र में बताया गया है कि जेएपीएल को वित्त वर्ष 2011-12 और वित्त वर्ष 2018-19 के बीच जेआईएल से जीएसए कमीशन में 282 करोड़ रुपये मिले, जिसे गलत काम जारी रखने (पीओसी) के रूप में देखा जाता है और वसूली पर निर्भर करता है।

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Naresh Goyal: आरोप पत्र में इस बात पर भी ध्यान दिलाया गया कि जेआईएल द्वारा चयनित फ्लाई एविएशन रूट्स एलएलसी दुबई ने वित्त वर्ष 11-12 और 18-19 के बीच जेआईएल से 415.92 करोड़ रुपये की कमीशन किस्तें प्राप्त करने के अलावा कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई। इस राशि को क्रेडिट के पुनर्निर्देशन और गलत काम के रिटर्न के हिस्से के रूप में भी देखा जाता है, जो जेटएयर प्राइवेट लिमिटेड और जेटएयरवेज एलएलसी दुबई से कनेक्शन के लिए बाध्य है, जिसमें इसके सहायक मालिक, नरेश गोयल भी शामिल हैं।

आरोप पत्र में जेएपीएल और जेआईएल के बीच की व्यवस्था को दिखावा बताया गया है, जिसमें एसबीआई और पीएनबी द्वारा संचालित बैंकों के एक संघ से क्रेडिट द्वारा समर्थित भंडार को पुनर्निर्देशित करने की योजना बनाई गई थी। इन संपत्तियों का उपयोग Naresh Goyal के रिश्तेदारों के व्यक्तिगत लाभ के लिए किया गया था।

नकदी को सफेद करने के लिए झूठा जीएसए कमीशन

परीक्षा में जेआईएल के एक स्थानीय भागीदार और प्रमुख समर्थक हसमुख गार्डी (एचडी गार्डी) भी शामिल थे। गार्डी, एक एनआरआई और गोयल का प्रिय साथी, वाहक से जुड़े विभिन्न मौद्रिक आदान-प्रदान से जुड़ा था। आरोपपत्र में गार्डी के संबंधों और वित्तीय लेनदेन के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें स्ट्रीम एविएशन रूट्स (इंडिया) लिमिटेड के मूल संगठन टेल विंड्स पार्टनरशिप के साथ उनका जुड़ाव भी शामिल था।

वह बाद में स्ट्रीम एविएशन मार्गों के पर्यवेक्षक भी बने और काफी समय तक इस पद पर मजबूती से खड़े रहे। 2019 में, एक और गलत बयानी मामले में ईडी द्वारा की गई एक जांच ने संदेह पैदा किया कि छिपी हुई दुनिया के कुछ घटक वाहक के लिए अंतर्निहित सब्सिडी के लिए भी महत्वपूर्ण थे।
गार्डी के पास कथित तौर पर तीस शेल संगठन थे और उनके घर पर 2019 में परीक्षण कार्यालय द्वारा हमला किया गया था।

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Naresh Goyal के रिश्तेदारों को संपत्ति

आरोपपत्र में बिंदुवार बताया गया है कि कैसे जेएपीएल के कार्यालय बांड के माध्यम से संपत्तियां गोयल परिवार को हस्तांतरित की गईं हम और सुपरसीडिंग कमीशन (ओआरसी)। इसने प्रशासन के स्पष्ट सबूत के बिना गोयल की पत्नी, बच्चे और लड़की को दी गई महत्वपूर्ण परामर्श किश्तों का भी खुलासा किया। ये किश्तें कुछ ही समय में बढ़कर 9.46 करोड़ रुपये हो गईं।

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Naresh Goyal की पत्नी, अनीता गोयल को 2015 में 1.15 करोड़ रुपये के वार्षिक अनुबंध के लिए जेटएयर प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष के लिए एक विशेषज्ञ के रूप में नामित किया गया था। वॉक 2016 में, उनके परामर्श शुल्क में हर महीने 20 लाख रुपये की वृद्धि के साथ तेज वृद्धि के साथ उनका अनुबंध फिर से स्थापित किया गया था।

Naresh Goyal के बेटे निवान गोयल

अनिवार्य रूप से, Naresh Goyal के बेटे निवान गोयल को जून 2017 में 7.5 लाख रुपये के मासिक मुआवजे के साथ जेटएयर के विशेषज्ञ के रूप में नामित किया गया था। इस प्रकार समझौते को 20 लाख रुपये के मासिक मुआवजे के साथ एक अतिरिक्त वर्ष के लिए फिर से स्थापित किया गया। निवान Naresh Goyal ने जो कंसल्टेंसी प्रशासन प्रस्तुत किया था, उसकी मदद के लिए जेटएयर ने कोई कथात्मक प्रमाण नहीं दिया।

आरोपपत्र में तर्क दिया गया कि दोषी लोगों ने कर चोरी के अपराध किए हैं और आवश्यकतानुसार उन पर अभियोग लगाया जाना चाहिए और उन्हें फटकार लगाई जानी चाहिए। कर चोरी की आशंका अधिनियम, 2002 की व्यवस्था के अनुसार अवैध कर चोरी से जुड़ी, जब्त की गई या जमी हुई संपत्तियों को जब्त किया जाना आवश्यक है।

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