Chandrababu Naidu
Chandrababu Naidu को आज जमानत नहीं,सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 9 अक्टूबर तक टाली

Chandrababu Naidu को आज जमानत नहीं,सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 9 अक्टूबर तक टाली

नई दिल्ली: उच्च न्यायालय ने मंगलवार को टीडीपी नेता एन Chandrababu Naidu की आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की याचिका पर सुनवाई 9 अक्टूबर तक के लिए स्वीकार कर ली, जिसमें विशेषज्ञता सुधार साझेदारी चाल मामले में उनके खिलाफ एफआईआर को दबाने के उनके अनुरोध को माफ कर दिया गया था।

न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ प्रवर्तक मुकुल रोहतगी से मामले के संबंध में महान न्यायालय की निगरानी में तैयार की गई सभी सामग्री को रिकॉर्ड में रखने को कहा।

नायडू के अनुरोध

न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से मामले के संबंध में महान न्यायालय की निगरानी में तैयार की गई सभी सामग्रियों को रिकॉर्ड में रखने को कहा।

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Chandrababu Naidu :रोहतगी ने कहा कि एफआईआर को दबाने के नायडू के अनुरोध को खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि काउंटरएक्शन ऑफ डिफाइलमेंट एक्ट की धारा 17ए का विषय सामने नहीं आता है

रोहतगी ने कहा कि एफआईआर को दबाने के नायडू के अनुरोध को खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि काउंटरएक्शन ऑफ डिफाइलमेंट एक्ट की धारा 17ए का विषय सामने नहीं आता है क्योंकि यह व्यवस्था जुलाई 2018 में आई थी, जबकि मामले की जांच 2017 में सीबीआई द्वारा शुरू की गई थी।

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Chandrababu Naidu की ओर से वरिष्ठ समर्थक हरीश ऑइंटमेंट, अभिषेक सिंघवी और सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि एफआईआर में सभी दावे राज्य के केंद्रीय मंत्री रहते हुए नायडू द्वारा दिए गए विकल्पों, दिशानिर्देशों या सुझावों से संबंधित हैं। ट्रीटमेंट ने कहा, “यह केवल एक राजनीतिक मामला है और धारा 17ए की शर्तें इस मुद्दे पर लागू होंगी।”

लूथरा ने कहा, “वे उन्हें बड़ी संख्या में एफआईआर में शामिल कर रहे हैं” और यह सत्ता में बदलाव का एक अचूक उदाहरण है।

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Chandrababu Naidu:73 वर्षीय श्री नायडू को 2015 में केंद्रीय मंत्री रहते हुए विशेषज्ञता सुधार साझेदारी की संपत्ति का कथित रूप से दुरुपयोग करने के आरोप में 9 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया गया था

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पीठ ने कहा कि वह इस मामले पर अगले सोमवार को सुनवाई करेगी

73 वर्षीय श्री नायडू को 2015 में केंद्रीय मंत्री रहते हुए विशेषज्ञता सुधार साझेदारी की संपत्ति का कथित रूप से दुरुपयोग करने के आरोप में 9 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिससे राज्य के खजाने को 371 करोड़ रुपये का अनुमानित नुकसान हुआ था। प्रारंभिक अदालत से उसकी कानूनी रिमांड 5 अक्टूबर तक पहुंच गई है।

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तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख श्री Chandrababu Naidu ने 23 सितंबर को शीर्ष अदालत का रुख किया था

CID ने अपनी रिमांड रिपोर्ट में दावा किया

सीआईडी ने अपनी रिमांड रिपोर्ट में दावा किया कि श्री Chandrababu Naidu ने “धोखाधड़ीपूर्ण हेराफेरी की उम्मीद के साथ एक आपराधिक योजना का आनंद लिया या किसी भी मामले में सरकारी संपत्ति को अपने उपयोग के लिए बदल दिया, उस संपत्ति को हटा दिया जो एक सामुदायिक कार्यकर्ता से काफी प्रभावित थी, इसके अलावा धोखाधड़ी में भाग लेना, रिकॉर्ड तैयार करना और सबूत मिटा देना”।

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तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख श्री Chandrababu Naidu ने 23 सितंबर को शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसमें कथित चाल के संबंध में उनके खिलाफ एफआईआर को दबाने के लिए उनकी अपील को माफ करने के लिए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के अनुरोध का परीक्षण किया गया था

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