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Mahua Moitra निष्कासित: लोकसभा पैनल की रिपोर्ट में ‘अत्यधिक आपत्तिजनक’ आचरण को दर्शाया गया है

Mahua Moitra को हटाया गया: पूर्व लोकसभा महासचिव पीडीटी आचार्य ने कहा कि महुआ मोइत्रा के पास उच्च न्यायालय में निष्कासन का परीक्षण करने का विकल्प है।

Mahua Moitra

तृणमूल कांग्रेस की Mahua Moitra को शुक्रवार को लोकसभा से बाहर कर दिया गया, जब सदन ने नैतिकता बोर्ड की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया, जिसमें उन्हें अपने प्रीमियम को बढ़ाने के लिए मनी मैनेजर दर्शन हीरानंदानी से उपहार और अवैध खुशी बर्दाश्त करने की गलती के रूप में देखा गया।

जोशी ने कहा, पैनल की रिपोर्ट में मोइत्रा को अपनी लोकसभा मान्यता – क्लाइंट आईडी और लोकसभा पार्ट के प्रवेश द्वार के गुप्त वाक्यांश को गैर-अनुमोदित लोगों के साथ साझा करने के लिए “शोषणकारी नेतृत्व” और सदन का तिरस्कार करने का दोषी माना गया, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा प्रभावित हुई।

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“श्रीमती Mahua Moitra के संबंध में गंभीर गलतियां अत्यधिक अनुशासन की मांग करती हैं। परिणामस्वरूप, परिषद सुझाव देती है कि सांसद श्रीमती महुआ मोइत्रा को सत्रहवीं लोकसभा के नामांकन से बाहर किया जा सकता है।

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असाधारण रूप से भयावह, अविश्वसनीय, असहनीय और आपराधिक नेतृत्व को ध्यान में रखते हुए बोर्ड की रिपोर्ट में कहा गया है, श्रीमती महुआ मोइत्रा, न्यासी बोर्ड ने भारत के सार्वजनिक प्राधिकरण से एक अवधिबद्ध तरीके से अत्यधिक, वैध, संस्थागत अनुरोध का सुझाव दिया है।

इसमें कहा गया है कि एक “अस्थिर मूल्यांकन” से पता चला है कि मोइत्रा ने “जानबूझकर” अपने लोकसभा लॉगिन प्रमाणपत्र वित्तीय विशेषज्ञ दर्शन हीरानंदानी के साथ साझा किए थे। “परिणामस्वरूप, श्रीमती महुआ मोइत्रा अविश्वसनीय नेतृत्व, संसद के लोगों के लिए उपलब्ध उनके सम्मान को भंग करने और सदन के अपमान के लिए दोषी हैं।”

आचार्य ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया

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पिछली लोकसभा के महासचिव पीडीटी आचार्य ने कहा कि मोइत्रा के पास उच्च न्यायालय में याचिका का परीक्षण करने का विकल्प है। आचार्य ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “नियमित रूप से, सदन की प्रक्रियाओं का प्रक्रियात्मक विसंगति के आधार पर परीक्षण नहीं किया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 122 स्पष्ट है। यह अदालत के परीक्षण से प्रक्रियाओं को प्रतिरोध देता है।”

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अनुच्छेद 122 के अनुसार, “संसद में किसी भी प्रक्रिया की वैधता पर विधि की किसी कथित विसंगति के आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा”। यह वही है जो यह व्यक्त करता है “संसद का कोई भी अधिकारी या व्यक्ति जिसके पास इस संविधान के तहत या उसके द्वारा व्यवस्था के प्रबंधन या व्यवसाय के प्रत्यक्ष संचालन के लिए या संसद में सब कुछ नियंत्रण में रखने के लिए शक्तियां निहित हैं, वह इस संबंध में किसी भी अदालत के वार्ड पर निर्भर नहीं होगा।” उसके द्वारा उन शक्तियों की गतिविधि का।

इसके बावजूद, आचार्य ने कहा कि उच्च न्यायालय ने 2007 के राजा स्मैश बडी मामले में कहा था कि “वे सीमाएं केवल प्रक्रियात्मक विसंगतियों के लिए हैं। अलग-अलग स्थितियां हो सकती हैं जहां कानूनी ऑडिट महत्वपूर्ण हो सकता है।”

इंडिया टुडे ने खुलासा किया

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इंडिया टुडे ने खुलासा किया कि मोइत्रा सामान्य समानता के आधार और निष्पक्ष सुनवाई के मानकों के मद्देनजर उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट में पैनल की पसंद के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकती हैं।

इसमें विस्तार से बताया गया है कि मोइत्रा नैतिकता बोर्ड के स्थान और निर्देश को भी चुनौती दे सकते हैं। वह यह तर्क दे सकती थी कि बोर्ड ने अपने आदेश का उल्लंघन किया, कि प्रक्रियाएँ अप्रत्याशित थीं।

इंडिया टुडे ने कहा कि अपदस्थ टीएमसी सांसद अपनी पार्टी या स्वतंत्र सड़कों के माध्यम से वरिष्ठ संसद या सरकारी अधिकारियों की ओर रुख कर सकती हैं और बोर्ड की प्रक्रियाओं में पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह या किसी भी तरह की अनौचित्य का आरोप लगा सकती हैं।

जोशी द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव में कहा गया है कि मोइत्रा के “नेतृत्व को संसद के एक व्यक्ति के रूप में अपने लाभ को बढ़ाने के लिए एक वित्त प्रबंधक से उपहार और गैरकानूनी संतुष्टि को सहन करने के लिए अनुपयुक्त माना गया है जो कि उनकी ओर से एक गंभीर अपराध और असाधारण रूप से घृणित प्रत्यक्ष है”।

ओम बिड़ला 2005 के मामले का हवाला देते हैं

संसदीय मुद्दों की सेवा प्रल्हाद जोशी ने “अविश्वसनीय नेतृत्व” के लिए मोइत्रा को बाहर करने के लिए एक आंदोलन चलाया, जिसे ध्वनि मत से स्वीकार कर लिया गया।

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जोशी ने सदन को बोर्ड के प्रस्ताव और निष्कर्ष को स्वीकार करने और “यह तय करने के लिए प्रोत्साहित किया कि लोकसभा से एक सदस्य के रूप में Mahua Moitra की अवधि बचाव योग्य नहीं है और उन्हें लोकसभा के नामांकन से हटाया जा सकता है”।

विपक्षी दलों ने अनुरोध किया

तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने अनुरोध किया कि मोइत्रा को सदन में अपनी बात रखने की अनुमति दी जाए, जिसे अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व प्राथमिकता का हवाला देते हुए खारिज कर दिया।

बिड़ला ने देखा कि 2005 में, तत्कालीन अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने एक आदेश में 10 लोकसभा व्यक्तियों को सदन में बात करने से मना कर दिया था, जो ‘प्रश्नों के बदले नकद’ की चाल में लगे हुए थे।

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जोशी ने कहा कि 2005 में तत्कालीन सदन प्रमुख प्रणब मुखर्जी ने लोकसभा में रिपोर्ट पेश होने के लगभग उसी समय 10 व्यक्तियों को हटाने के लिए एक आंदोलन चलाया था।

इससे पहले, नैतिक बोर्ड के प्रशासक विनोद कुमार सोनकर ने मोइत्रा के खिलाफ भाजपा नेता निशिकांत दुबे द्वारा दर्ज की गई शिकायत पर परिषद की मुख्य रिपोर्ट को स्थगित कर दिया था।