Ministry of I&B : सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कल केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में संशोधन करते हुए एक अधिसूचना जारी की है, जिससे मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ) पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए एक प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके अलावा, अंतिम छोर तक इंटरनेट की पहुंच को बढ़ावा देने के लिए ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं के साथ केबल ऑपरेटरों द्वारा बुनियादी ढांचे को साझा करने के लिए नियमों में एक सक्षम प्रावधान शामिल किया गया है।
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MSO नामांकन के लिए बदले गए दिशानिर्देशों के उल्लेखनीय तत्व हैं:-
- MSO MIB के ट्रांसमिशन सेवा एंट्रीवे पर नामांकन या भर्ती की बहाली के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे।
- MSO नामांकन एक दशक की अवधि के लिए स्वीकृत या पुनः स्थापित किए जाएंगे;
- रुपये का हैंडलिंग खर्च. नामांकन के रिचार्ज के भी एक लाख बच जाते हैं;
- नामांकन की बहाली के लिए आवेदन नामांकन की समाप्ति से सात से दो महीने पहले होगा।
- पुनर्स्थापन प्रणाली काम को सरलता से जारी रखने के सार्वजनिक प्राधिकरण के दायित्व के अनुरूप है क्योंकि यह लिंक प्रशासकों को बिना किसी हस्तक्षेप के अपने प्रशासन के साथ आगे बढ़ने के लिए दृढ़ विश्वास देगा और इस प्रकार क्षेत्र को अपरिचित सट्टेबाजी के लिए आकर्षक बना देगा।

Ministry of I&B
सेवा ने अतिरिक्त रूप से कहा है कि जिन MSO का नामांकन 7 महीने की अवधि में समाप्त हो रहा है, उनसे ब्रॉडकास्टसेवा एंट्रेंस के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने की उम्मीद की जाती है। यदि किसी सहायता की आवश्यकता हो, तो प्रवेश द्वार पर उपलब्ध हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है, या शीतल पेय moiab[at]gov[dot]in से एक ईमेल भेजा जा सकता है।
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Ministry of I&B: पहले, डिजिटल प्रसारण सेवा नियम, 1994 के तहत केवल नए MSO नामांकन स्वीकार किए जाते थे। सिद्धांतों ने MSO नामांकन के लिए वैधता की अवधि का संकेत नहीं दिया था, न ही उन्होंने ऑनलाइन आवेदनों की अनिवार्य रिकॉर्डिंग का उल्लेख किया था।

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केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम
Ministry of I&B: ब्रॉडबैंड विशेषज्ञ संगठनों के साथ लिंक प्रशासकों द्वारा ढांचे को साझा करने से जुड़ी व्यवस्था को शामिल करने से उन्नत वेब प्रवेश और संसाधनों के उत्पादक उपयोग का दोहरा लाभ मिलेगा। इससे ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए अतिरिक्त आधार की आवश्यकता भी कम हो जाएगी।