राष्ट्र ध्वज यानी तिरंगे झंडे को उतारने के भी कुछ नियम
आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर ‘हर घर तिरंगा’ अभियान में आप ने भी अपने घर पर तिरंगा फहराया होगा। कुछ लोग इसे उतारने की सोच रहे होंगे। सबके लिए इसकी वजह अलग-अलग होंगी। जैसे– भोपाल वालों का तर्क था कि बारिश हो रही है, झंडा गंदा हो रहा है, तो उसे उतार देना चाहिए। वहीं, कुछ को लग रहा हाेगा कि इसे अच्छे से रख दें, अगले साल फिर काम आएगा।राष्ट्र ध्वज यानी तिरंगे झंडे को उतारने के भी कुछ नियम है। आज उसकी बात करते हैं–
घर की छत, बालकनी, गार्डन या बिल्डिंग में लगे तिरंगे झंडे को उतारने के नियम के बारे में… झंडे को कोई नुकसान न हो, लेकिन फिर अगर कोई नकुसान पहुंच जाता है तो प्राइवेट तरीके से यानी एकांत में इसे नष्ट कर देना चाहिए। पानी में भी इसे विसर्जित कर सकते हैं।तिरंगे का अपमान करना पूरी तरह से गलत है। अगर कोई व्यक्ति तिरंगे झंडे को पब्लिकली जलाता है, गंदा करता है, कुचलता है
नियम के खिलाफ जाकर ध्वजारोहण करते हुए पाया जाता है, तो उसे 3 साल की जेल या जुर्माने की सजा हो सकती है। यह भी हो सकता है कि उस व्यक्ति को जेल और जुर्माना दोनों की सजा दी जाए।बहुत से लोग तिरंगे झंडे को घर के दूसरे काम में इस्तेमाल करने का मन बना रहे होंगे, क्या ये सही है? भाजपा की स्ट्रैटजी बिहार में 2024 के लिए छोटी पार्टियों को जोड़ेगी
26 जनवरी 2002 के फ्लैग कोड के नियम
जवाब: बिल्कुल भी नहीं। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के अनुसार, आप किसी भी दूसरे उद्देश्य से तिरंगे झंडे का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।झंडे को कभी भी झुका कर नहीं रखना चाहिए। जहां तिरंगा फहराया जा रहा है, वहां यह सबसे ऊपर होना चाहिए।जिस जगह तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है, वहां इसके साथ कोई दूसरा झंडा इससे ऊपर नहीं होना चाहिए।
जिस खंभे या बिल्डिंग पर झंडा लगा हो, उस पर किसी तरह का विज्ञापन नहीं होना चाहिए।26 जनवरी 2002 के फ्लैग कोड के नियम 2.2 की मानें तो, कोई भी व्यक्ति, शैक्षणिक संस्था और प्राइवेट या सरकारी संस्था तिरंगा झंडा पूरे सम्मान के साथ किसी भी दिन या किसी भी अवसर पर फहरा सकते हैं।
Har Ghar Tiranga: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के आह्वान पर इस स्वतंत्रता दिवस पूरे देश ने ‘हर घर तिरंगा’ अभियान में हिस्सा लिया. CAIT के एक अनुमान के मुताबिक इस साल करीब 30 करोड़ से अधिक नेशनल फ्लैग की बिक्री हुई, जिसे देशभर में लोगों ने अपने घरों, दुकानों आदि में लगाया.
स्वतंत्रता दिवस के अगले दिन तिरंगा का अपमान न हो
स्वतंत्रता दिवस के बाद इन झंडों का क्या होगा. अक्सर ऐसा होता है कि लोग इन राष्ट्रीय पर्वों पर देशभक्ति से भरकर तिरंगा तो खरीद लेते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें पता ही नहीं होता कि अगले दिन इनका क्या करना है. ऐसे में यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि देश की शान तिरंगा झंडा का स्वतंत्रता दिवस के अगले दिन भी अपमान न हो. आइए जानते हैं
स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) के बाद इन नेशनल फ्लैग को कैसे उतारना चाहिए और कैसे संभाल कर रखना चाहिए. अगर कोई झंडा फट गया या मैला हो गया है, तो उसके साथ क्या करना चाहिए.
कैसे उतारे तिरंगाफ्लैग कोड के मुताबिक, नेशनल फ्लैग हमेशा जोश के साथ फहराते हैं, लेकिन शांति और आदर के साथ धीरे-धीरे उतारते हैं.
इसे फहराते और उतारते दोनों समय बिगुल बजाया जाता है.उतारने के बाद तिरंगा को कभी जमीन पर न रखें.तिरंगा को उतारने के बाद इसे किसी सम्मानजनक स्थान पर संभाल कर रखा जाता है.राष्ट्रीय ध्वज- ‘तिरंगा’ फहराना चाहते हैं किन्तु यह नहीं जानते कि तिरंगा कहाँ से लिया जा सकता है, तो आप पोस्ट ऑफिस की आधिकारिक वेबसाइट के जरिये राष्ट्रीय ध्वज खरीद सकते हैं,
राष्ट्रीय ध्वज का आयाम 20×30 इंच होगा। नागरिकों को इसके लिए कुल 25 रु. खर्च करने होंगे। तिरंगा नागरिक के घर 15 अगस्त से पहले पहुंचा दिया जाएगा। इस हेतु नागरिकों को कोई भी शिपिंग या डेलीवरी चार्ज नहीं देना होगा। इसके साथ ही आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफ़िस में जा राष्ट्रीय ध्वज- ‘तिरंगा’ ख़रीद सकते है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नें भारत के प्रत्येक घर में राष्ट्रीय ध्वज- ‘तिरंगा’ फहराने का आह्वान किया है। इस अभियान के अंतर्गत 2 अगस्त से 15 अगस्त 2022 तक हमारा राष्ट्रीय ध्वज हर भारतवासी के घर को गौरवान्वित करेगा। Intelligence Bureau Recruitment 2022 Released | Apply Online for 766 Assistant Central Intelligence Officer & Other Vacancies