ज्ञानवापी मस्जिद
ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण

ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार शाम 5 बजे तक रोक लगा दी

उच्च न्यायालय सुबह 11.15 बजे ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई द्वारा मस्जिद की समीक्षा के खिलाफ बोर्ड पैनल की याचिका पर सुनवाई करेगा

ज्ञानवापी मस्जिद : उच्च न्यायालय

उच्च न्यायालय ने सोमवार को वाराणसी स्थानीय अदालत के अनुरोध पर 26 जुलाई शाम 5 बजे तक रोक लगा दी, जिसमें भारतीय पुरातत्व अध्ययन (एएसआई) द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की तार्किक खुदाई की अनुमति दी गई ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या मस्जिद का निर्माण किसी पूर्व हिंदू अभयारण्य में किया गया था।

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ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई

अदालत ने मामले की सुनवाई 26 जुलाई को करने की गारंटी देने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का उल्लेख किया। बॉस इक्विटी डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने अनुरोध किया कि एएसआई द्वारा यह तय करने में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा कि वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित ज्ञानवापी मस्जिद एक अभयारण्य पर आधारित थी या नहीं और दिन के दौरान मस्जिद बोर्ड द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की।

मस्जिद परिषद

ज्ञानवापी मस्जिद
ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण

पीठ ने मस्जिद परिषद के लिए अदालत में पेश हुए वरिष्ठ समर्थक हुज़ेफ़ा अहमदी द्वारा की गई प्रविष्टियों का अवलोकन किया, जिसमें कहा गया था कि मामले को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने स्पेशलिस्ट जनरल तुषार मेहता, जो उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित कर रहे थे, से एएसआई समूह को यह बताने के लिए कहा कि साइट पर कोई “दखल देने वाला काम” या खुलासा नहीं होना चाहिए।

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ज्ञानवापी मस्जिद : हम इस पर (अनुरोध) दोपहर 2 बजे सुनेंगे,” आसन ने कहा। इक्विटी चंद्रचूड़ ने कहा, “वर्तमान के लिए एक आदर्श हो सकता है। जब तक हम इसे सुन नहीं लेते, तब तक कोई खुलासा नहीं, कोई घुसपैठ की रणनीति नहीं।”

ASI

मेहता, जिन्हें अध्ययन के संबंध में एएसआई की तकनीकों के बारे में शिक्षित करने के लिए सुबह 11.15 बजे लौटने के लिए कहा गया था, ने अदालत को बताया कि एक ब्लॉक को भी स्थानांतरित नहीं किया गया है या मूल रूप से सात दिनों के लिए स्थानांतरित करने की योजना नहीं है। बस फोटोग्राफी, अनुमान वगैरह पूरे किए जा रहे हैं।

मेहता की उद्घोषणा

शीर्ष अदालत ने मेहता की उद्घोषणा को दर्ज किया कि अनिवार्य रूप से सात दिनों तक किसी भी उत्खनन पर विचार नहीं किया जा रहा है।

सीजेआई ने सोमवार को मेहता से कहा था, “हम मस्जिद को कार्यकारी परिषद को स्थानीय अदालत की संरचना को इलाहाबाद एचसी के समक्ष चुनौती देने के लिए पर्याप्त अवसर देने पर विचार कर रहे हैं। तब तक कोई उत्खनन नहीं होगा। वापस आएं और हमें बताएं कि एएसआई क्या कर रहा है।”

मस्जिद बोर्ड

उच्च न्यायालय ने मस्जिद बोर्ड पैनल को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की ओर जाने के लिए कहा। जैसा भी हो, पैनल ने क्षेत्रीय अदालत की संरचना पर रोक लगाने की मांग की।

शुक्रवार को, वाराणसी की एक अदालत ने एएसआई को “बिंदु दर बिंदु तार्किक अध्ययन” करने के लिए नियुक्त किया – – जिसमें उत्खनन, किसी भी महत्वपूर्ण स्थान को शामिल किया गया – यह तय करने के लिए कि क्या मस्जिद का निर्माण वहां किया गया था जहां पहले एक अभयारण्य मौजूद था।

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मुस्लिम प्रेमियों

मस्जिद का “वज़ूखाना” (मुस्लिम प्रेमियों के लिए औपचारिक स्नान करने के लिए एक छोटा सा भंडार), जहां हिंदू प्रतिवादियों द्वारा “शिवलिंग” होने की गारंटी दी गई एक डिजाइन मौजूद है, परिसर में उस स्थान की सुरक्षा के लिए पिछले उच्च न्यायालय के अनुरोध के बाद, अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा।

स्थानीय न्यायाधीश

स्थानीय न्यायाधीश एके विश्वेश ने एएसआई को अवलोकन प्रक्रियाओं के वीडियो क्लिप और तस्वीरों के साथ 4 अगस्त तक अदालत में एक रिपोर्ट पेश करने के लिए निर्देशित किया है। भारतीय पुरातत्व अध्ययन के एक समूह ने सोमवार सुबह वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की तार्किक समीक्षा शुरू की।

भारतीय पुरातत्व अवलोकन

भारतीय पुरातत्व अवलोकन (एएसआई) के एक समूह ने सोमवार सुबह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की तार्किक समीक्षा शुरू की। अध्ययन को तब भी निर्देशित किया जा रहा है जब मस्जिद बोर्ड ने वाराणसी स्थानीय अदालत की परीक्षा की अनुमति देने वाली संस्था के खिलाफ उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी, मामले से जुड़े लोगों ने रविवार को कहा।

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