Umar Khalid द वायर और ऑल्ट न्यूज़ जैसे मीडिया स्रोतों के साथ भी निकट संपर्क में था।
Umar Khalid
दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को एक अदालत को बताया कि पूर्व जेएनयू छात्र और चरमपंथी उमर खालिद ने अपनी कहानी को बढ़ाने के लिए वेब-आधारित मनोरंजन और प्रसिद्ध लोगों के साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल किया। 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में उनकी जमानत याचिका पर रोक लगाते हुए, दिल्ली पुलिस ने कहा कि खालिद ने विशाल आभासी मनोरंजन वाले सम्मोहक व्यक्तियों के साथ अपनी यात्राओं का हवाला देते हुए, “बड़ी मिलीभगत” की।
उमर खालिद पर 2020 के ऊपरी पूर्वी दिल्ली आम भीड़ के पीछे एक बड़ी चाल के लिए महत्वपूर्ण होने का आरोप लगाया गया है। उन पर गंभीर गैरकानूनी अभ्यास (परिहार) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया है।\ खालिद की जमानत याचिका के खिलाफ दलीलें मंगलवार को एक्स्ट्रा मीटिंग जज समीर बाजपेयी की निगरानी में पेश की गईं।
दिल्ली पुलिस के खिलाफ विशिष्ट समाचार
वरिष्ठ लोक परीक्षक अमित प्रसाद ने कहा कि उमर खालिद के सेल फोन डेटा से पता चला कि वह कुछ मनोरंजनकर्ताओं, सांसदों, कार्यकर्ताओं और सुपरस्टारों के संपर्क में था और उन्हें दिल्ली पुलिस के खिलाफ विशिष्ट समाचार एजेंसियों के माध्यम से कुछ कनेक्शन भेजे थे।
दिशा ने तर्क दिया कि खालिद ने वेब-आधारित मनोरंजन के माध्यम से अपनी कहानी को बढ़ाने के लिए विशिष्ट वीआईपी और सांसदों को ये कनेक्शन एक “ट्रिक” के रूप में प्रदान किए।
कानूनी सलाहकार ने अदालत में एक वीडियो क्लिप भी चलाया जिसमें एक समाचार एजेंसी द्वारा खालिद के पिता से सलाह ली जा रही थी।
द इंडियन एक्सप्रेस ने विस्तृत जानकारी दी है कि उमर खालिद ने जिन कुछ लोगों से ये संबंध साझा किए थे उनमें कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवानी, अभिनेत्री पूजा भट्ट, स्वरा भास्कर, जीशान अयूब, सुशांत सिंह और विधायक और सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव शामिल थे।
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भारतीय सुधार संहिता
रिपोर्ट में कहा गया है कि उमर खालिद कथित तौर पर द वायर और ऑल्ट न्यूज़ जैसे मीडिया स्रोतों के साथ भी निकट संपर्क में था। कानूनी सलाहकार ने पीठ को बताया कि उमर खालिद के पिता ने भी समाचार पोर्टल से कहा कि उन्हें उच्च न्यायालय पर भरोसा नहीं है।
उन्होंने पीटीआई-भाषा से कहा, ”उन्हें उच्च न्यायालय पर भरोसा नहीं है और इसलिए वे अदालत की तारीख अदालत में उपस्थित हुए। इस तरह वे (खुद के समर्थन में) कहानी बना रहे हैं।”
कानूनी परामर्शदाता ने कहा कि खालिद ने एक विशेष शीर्ष अदालत के फैसले के बाद झगड़े की योजना बनाने के लिए व्हाट्सएप समूह के लोगों का उल्लेख किया था। उन्होंने खालिद के अन्य सह-दोषियों के साथ समानता की मांग करने वाले विवाद को भी खारिज कर दिया, जिन्हें जमानत की अनुमति दी गई है। उनकी जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस की दलीलें सुनने के बाद मामले की सुनवाई बुधवार, 10 अप्रैल के लिए तय की गई है।
खालिद और कुछ अन्य लोगों पर कथित तौर पर फरवरी 2020 के दंगों के “प्रतिभाशाली” होने के लिए काउंटर टेरर रेगुलेशन यूएपीए और भारतीय सुधार संहिता की कुछ व्यवस्थाओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें 53 लोग मारे गए और 700 से अधिक लोग घायल हो गए।