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बाल विकास मंत्रालय ने कमजोर बच्चों की सुरक्षा के लिए launch Revised SOP की

समाधान वाणी October 28, 2024

भारतीय रेल लाइनों और महिला एवं बाल विकास सेवा ने कमजोर बच्चों की सुरक्षा के लिए पुनः जांचे गए launch Revised SOP को जारी किया

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launch Revised SOP

launch Revised SOP:महिला एवं बाल विकास सेवा ने महिलाओं और बच्चों के लिए रेल यात्रा को सुरक्षित और व्यवहार मुक्त बनाने की योजना बना रहे भारतीय रेल लाइनों के सभी ड्राइव को वित्तपोषित करने के लिए तैयार होने की बात कही

RPF की “एक्टिविटी एएएचटी” ने 2022 से 2,300 से अधिक बच्चों की सुरक्षा और 674 डीलरों को पकड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सरकार के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय बनी हुई है।

महिला एवं बाल विकास सेवा

launch Revised SOP:महिलाओं और बच्चों के लिए रेल यात्रा को सुरक्षित बनाने में भारतीय रेल लाइनों की महत्वपूर्ण भागीदारी की सराहना करते हुए, महिला एवं बाल विकास सेवा ने रेल लाइनों को आश्वासन दिया है कि महिलाओं और बच्चों के लिए रेल यात्रा को सुरक्षित बनाने के उनके प्रयासों के लिए वित्तपोषण की आवश्यकता नहीं होगी।

देश भर में रेल लाइन परिसरों में पाए जाने वाले कमजोर बच्चों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण अभियान के तहत, रेल सुरक्षा बल (RPF) ने महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ मिलकर 25.10.2024 को नई दिल्ली में रेल भवन में एक अद्यतन मानक कार्य प्रणाली (एसओपी) जारी की है। यह विस्तृत एसओपी भारतीय रेल मार्गों के संपर्क में आने वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए एक सशक्त ढांचा तैयार करती है।

launch Revised SOP
बाल विकास मंत्रालय ने कमजोर बच्चों की सुरक्षा के लिए launch Revised SOP की

मानक कार्य प्रणाली (एसओपी) जारी करने के दौरान, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव श्री अनिल मलिक ने अद्यतन रेल स्टेशनों पर सीसीटीवी और चेहरा पहचान तकनीक शुरू करने जैसे उपायों के माध्यम से किशोरों के स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार के लिए भारतीय रेल मार्गों की सराहना की।

रेल लाइन बीमा प्राधिकरण

प्रतिदिन 2.3 करोड़ से अधिक यात्री रेल से यात्रा करते हैं, जिनमें 30% महिलाएं शामिल हैं – जिनमें से अधिकांश अकेले यात्रा करती हैं – कमजोर समूहों, विशेष रूप से किशोरों को सुरक्षा प्रदान करने की तत्काल आवश्यकता है, जो मानव डीलरों द्वारा ठगे जाने का जोखिम उठाते हैं।

इस अवसर पर, रेल लाइन बीमा प्राधिकरण (RPF) ने MoWCD अधिकारियों को अवैध शोषण विरोधी इकाइयों (AHTUs) के निर्माण के महत्व पर सलाह दी और असम, गुजरात, हरियाणा,

पंजाब, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों को अपने रेलवे स्टेशनों पर इन इकाइयों को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि तस्करी को रोका जा सके और यात्री सुरक्षा में सुधार हो सके।

RPF ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष रूप से सक्रिय कार्य किया है कि इसके परिसर का उपयोग मानव तस्करों द्वारा बच्चों के परिवहन को बढ़ावा देने के लिए न किया जाए। RPF ने पिछले कुछ वर्षों में 57,564 बच्चों को तस्करी से बचाया है।

launch Revised SOP
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बच्चों की सुरक्षा

इनमें से 18,172 लड़कियां थीं। इसके अलावा बल ने यह सुनिश्चित किया कि इनमें से 80% बच्चों को उनके परिवारों के पास वापस लाया गया। ‘एक्टिविटी नन्हे फरिश्ते’ के तहत, RPF ने पूरे रेल संगठन में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रित अभियानों की एक श्रृंखला शुरू की है।

बाल तस्करी की चुनौती को समझते हुए, आरपीएफ की “एक्शन एएएचटी” ने 2022 तक 2,300 से अधिक बच्चों की सुरक्षा करने और 674 बाल तस्करों को पकड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह उपलब्धि आरपीएफ की बाल तस्करी और धोखाधड़ी के खिलाफ लड़ाई के प्रति निरंतर समर्पण को दर्शाती है।

देश भर में बाल तस्करी के खिलाफ़ युवाओं की सुरक्षा के लिए, देश भर के लगभग 262 स्टेशनों पर अवैध शोषण के खिलाफ़ यूनिट स्थापित की जानी थी।

हालाँकि, कुछ भारतीय राज्यों के विरोध के कारण, वहाँ AHTU स्थापित नहीं किए जा सके। इस दिशा में एक संक्षिप्त कदम के रूप में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव ने इन राज्यों को एक पत्र लिखने पर सहमति व्यक्त की।

launch Revised SOP
launch Revised SOP

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इन राज्य विधानसभाओं और जिला न्यायाधीशों को संबंधित राज्यों के रेलवे स्टेशनों पर इस यूनिट को स्थापित करने के लिए पत्र लिखेगा, ताकि रेलवे सुरक्षा बल के प्रयासों को और अधिक सफल बनाया जा सके।

रेलवे ट्रेनों में अकेली महिलाओं की सुरक्षा के लिए “एक्शन मेरी सहेली” चला रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव ने अवैध शोषण विरोधी गतिविधियों में RPF की प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए कहा कि हमारी सेवा महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने वाले उपक्रमों के लिए भी निधि खर्च करने के लिए तैयार है।

एसेट्स’ नामक एक समर्पित एसेट्स की स्थापना

launch Revised SOP:भारत सरकार ने देश में महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार के उद्देश्य से अभियान चलाने के लिए ‘निर्भया एसेट्स’ नामक एक समर्पित एसेट्स की स्थापना की थी। महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए देशभर के स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे और फेस रिकग्निशन सिस्टम लगाने के लिए निर्भया एसेट्स से धन दिया जा सकता है।

आगे बढ़ते हुए, भारतीय रेल और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रमुख रेल लाइन स्टेशनों पर बाल सहायता केंद्रों (सीएचडी) के विस्तार की घोषणा की, जिससे बच्चों के लिए पहुंच वाले लोगों को बढ़ावा मिलेगा। रेलवे परिसर के अंदर बच्चों और महिलाओं दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए अभियान और सहकारी प्रणालियों पर भी चर्चा की गई।

आरपीएफ के लिए एक नया नारा पेश करते हुए, “हमारा मुख्य उद्देश्य: ट्रेनों में बाल शोषण को रोकना,” भारतीय रेल ने सभी के लिए रेल लाइनों को सुरक्षित यात्रा अनुभव बनाने के अपने वादे को फिर से दोहराया।

launch Revised SOP
launch Revised SOP

यह भी पढ़ें:अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक युवा सोसायटी के 21st Biennial Convention का उद्घाटन किया

संशोधित एसओपी में मानव डीलरों के प्रबंधन के दौरान हाल के कई दशकों में एकत्रित सीख को शामिल किया गया है। अपने व्यापक रेल संगठन में रक्षात्मक, सहानुभूतिपूर्ण माहौल बनाने की निरंतर जिम्मेदारी को दर्शाते हुए, आरपीएफ डीजी ने कहा कि भारत के युवाओं की सरकारी सहायता को बनाए रखना नए एसओपी के केंद्र में है।

उन्नत SOP भारतीय

रेलवे का दायित्व है कि वह बाल अपराध और धोखाधड़ी को रोके, ताकि जोखिम में पड़े बच्चों को सुरक्षा प्रदान की जा सके, जो अपने परिवारों से अलग-थलग हो सकते हैं। इस एसओपी को शुरू में 2015 में किशोर समानता (जेजे) अधिनियम के तहत लागू किया गया था और 2021 में अपडेट किया गया था,

अब इस एसओपी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के 2022 “मिशन वात्सल्य” के बाद और भी परिष्कृत किया गया है, जिसमें रेलवे संकाय की भूमिका और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट किया गया है, ताकि बच्चों को पहचाना जा सके,

launch Revised SOP
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launch Revised SOP,उनकी सहायता की जा सके और उन्हें बाल कल्याण बोर्ड (CWC) से जुड़ने तक उचित रूप से दर्ज किया जा सके। आरपीएफ के महानिदेशक श्री मनोज यादव ने कहा कि हम रेलवे परिसर में बाल सुरक्षा की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए किशोर समानता (जेजे) अधिनियम के साथ घनिष्ठ रूप से तालमेल बिठा रहे हैं।

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SOP के शुभारंभ समारोह में रेलवे बोर्ड के प्रशासक और प्रमुख श्री सतीश कुमार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव श्री अनिल मलिक, रेलवे बोर्ड के सदस्य गतिविधियां और व्यवसाय विकास श्री रविंदर गोयल और दोनों सेवाओं के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

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